आमसभा एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति लेने के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त
खण्डवा (03जनवरी,2015) - जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए राजनैतिक दलों द्वारा ली जाने वाली अनुमति के लिए प्रभारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन श्री अमित तोमर ने प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर दिए है। यह अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यार्थियों द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले वाहनों के पंजीयन, उम्मीदवारों एवं राजनैतिक दलों द्वारा की जाने वाली आम सभा के आयोजन के साथ ही निर्वाचन के प्रचार-प्रसार हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति देंगे। कलेक्टर श्री तोमर द्वारा नियुक्त किए गए इन अधिकारियों में -
ऽ अनुविभागीय दण्डाधिकारी पुनासा बी.कार्तिकेयन को अनुभाग पुनासा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिकारी नियुक्त किया है।
ऽ वही अनुविभागीय दण्डाधिकारी हरसूद सुरेषचंद वर्मा को अनुभाग हरसूद के लिए नियुक्त किया है।
ऽ इसी प्रकार अनुविभागीय दण्डाधिकारी पंधाना श्रीमती जानकी यादव को अनुभाग पंधाना के निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिकारी नियुक्त किया है।
ऽ साथ ही अनुविभागीय दण्डाधिकारी खण्डवा शाष्वत शर्मा को अनुभाग खण्डवा के लिए अधिकारी नियुक्त किया है।
इसके साथ ही प्रभारी कलेक्टर श्री तोमर ने स्पष्ट निर्देश दिए है कि यह अधिकारी उम्मीदवारों को प्रचार-प्रसार के लिए उपयोग में लिए जाने वाले वाहनों को मतदान के 48 घंटे पूर्व तक ही वाहन के उपयोग की अनुमति देंगे। मतदान के दिन ग्राम पंचायत क्षेत्र में भ्रमण के लिए उम्मीदवार तथा निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग हेतु एक-एक वाहन के लिए वाहन परमिट रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मांग किए जाने पर जारी किया जाएगा।
वही श्री तोमर ने आमसभा एवं जूलूस और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनुमति के संदर्भ में भी आयोग द्वारा दिशाा निर्देश के अनुरूप ही अनुमति प्रदान करने के आदेश दिए है। जिसमें शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो।
क्रमांक/16/2015/16/वर्मा
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