प्रत्येक माह नेषनल लोक अदालत का होगा आयोजन
फरवरी माह की 14 फरवरी को आयोजित होगी नेषनल लोक अदालत
बैंक संबंधित प्रकरणों का होगा निराकरण
खण्डवा (12जनवरी,2015) - माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली (एन.ए.एल.एसए.) के निर्देषानुसार मध्यप्रदेष मंे प्रतिमाह नेषनल लोक अदालत आयोजित करने हेतु निर्देषित किया गया है। जिसके अनुसार प्रत्येक माह तिथिवार विषेष विषयों पर नेषनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
ऽ 14 फरवरी को बैंक प्रकरण धारा-138, एन.आई. एक्ट के प्रकरण रिकवरी सूट (लंबित एवं प्रीलिटिगेषन प्रकरण) का निराकरण किया जाएगा।
ऽ 14 मार्च को राजस्व मनरेगा भूमि अधिगृहण से संबंधी प्रकरण का निराकरण किया जाएगा।
ऽ 11 अप्रैल को श्रम एवं पारिवारिक विवादों से संबंधी प्रकरण का निराकरण किया जाएगा।
ऽ 9 मई और 13 जून को मोटर दूर्घटना दावा के क्लेम प्रकरण एवं बीमा क्लेम प्रकरण का निराकरण किया जाएगा।
नेषनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए श्री अभिनंदन कुमार जैन जिला न्यायाधीष , अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा निर्देषानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवाा, श्री गंगाचरण दुबे द्वारा माननीय कलेक्टर श्री महेष अग्रवाल पुलिस अधीक्षक महेन्द्र सिंह सिकरवार, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ खण्डवा एवं समस्त न्यायाधीषगणों का अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुके है।
श्री गंगाचरण दुबे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा द्वारा जानकारी दी गई की 14 फरवरी को बैंक प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण हेतु समस्त बैंक प्रबंधकों के साथ प्रीसिंटिग आयेाजन किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किये जा रहे है एवं 138 एन.आई.एक्ट के प्रकरणों के निराकरण हेतु समस्त न्यायालय द्वारा संबंधित पक्षकारों को सूचना पत्र जारी किये जा रहे है।
शीघ्र सस्ता एवं सुलभ न्याय हेतु समस्त पक्षकारों से अनुरोध है कि वे अपने न्यायालय में लंबित समझौता योग्य प्रकरणों के निराकरण हेतु अपने अधिवक्तागण एवं संबंधित न्यायालय में सम्पर्क करें तथा विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा या सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क किया जा सकता है।
क्रमांक/62/2015/62/वर्मा
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