AAPKI JIMMEDARI

AAPKI JIMMEDARI

Thursday 1 January 2015

जिले में शस्त्र लायसेंस निलंबित जिला दण्डाधिकारी श्री अमित तोमर ने जारी किए आदेश

जिले में शस्त्र लायसेंस निलंबित जिला दण्डाधिकारी श्री अमित तोमर ने जारी किए आदेश 

खण्डवा (01जनवरी,2015) -जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत आम चुनाव स्वतंत्र, शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न संपन्न कराये जाना है। इसलिए निर्वाचन दौरान खण्डवा जिले के समस्त आग्नेय शस्त्रधारियों के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिये गए है। 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अमित तोमर ने म0प्र0 आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (3) - (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश पारित किया है। जिसमें जिले के आग्नेय शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लायसेंस ( फार्म - & III, V  ) तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने हेतु आदेश जारी किए गए है। इस आदेश के अनुपालन में इन अनुज्ञप्तिधारियों पर धारित आग्नेय शस्त्र तत्काल संबंधित थाने में जमा कराये जायेंगे। 
जिला दण्डाधिकारी द्वारा यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक खण्डवा द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन शांतिपूर्ण एवं निविघ्न रूप से संपन्न कराने के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। इस आदेश के तहत शस्त्र लायसेंस 25 फरवरी 2015 तक तत्काल प्रभाव से निलंबित रहंेगे। जमाशुदा शस्त्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाए। त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2015 के परिणामों की घोषणा के तत्काल बाद बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किये जमाशुदा शस्त्र वापस किये जायेगे। शस्त्र जमा करने वाले शस्त्रधारियों को विधिवत् उचित रसीद/पावती प्रदान की जाएगी।
जिला दण्डाधिकारी ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014-15 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है। अतः शस्त्र के दुरूपयोग की संभावना को देखते हुए लोक शांति बनाये रखने एवं मानव जीवन की सुरक्षा को बनाये रखने की दृष्टि से जनसाधारण की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उक्त कार्यवाही को अंजाम दिया है। 
इस दरम्यान माननीय न्यायाधीशगण, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, आर्मी सेवा में लगे अधिकारी/कर्मचारी, बी.एस.एफ. के अधिकारी/कर्मचारी, एस.ए.एफ. अधिकारी/कर्मचारी, बैंक में कार्यरत् आर्म्स गार्ड, पुलिस, होमगार्ड, शासकीय सेवकों के लायसेंस, सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी/कर्मचारी, प्रायवेट बैंकों में नियुक्त सिक्युरिटी एजेंसी के गार्डो के लायसंेस जो सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यो में लगे हैं, ऐसे व्यक्ति/संस्था जिनके पास रोजाना अपने व्यवसाय से संबंधित बड़ी नगद राशि प्रतिदिन लाने ले जाने संबंधित दायित्व रहते हैं। इन सभी को शस्त्र जमा करने की छूट रहेगी। यह आदेश तत्काल 30 दिसम्बर 2014 को जारी होते ही प्रभावशील हो गया है।  
क्रमांक/03/2015/03/वर्मा

No comments:

Post a Comment