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Wednesday 29 April 2015

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना

खण्डवा (29अप्रैल,2015) - मुख्यमंत्री पिछड़ावर्ग स्वरोजगार योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार के रूप में कृषि, उद्योग व्यवसाय स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाना है। इस योजना के तहत 10 लाख रूपये तक की परियोजना तक ही बैंक ऋण प्रकरण जिनका 30 प्रतिषत अनुदान की राषि 2 लाख रूपये से अधिक न हो प्राथमिकता के आधार पर आवेदन पत्र स्वीकृत किये जावेंगे। उक्त लक्ष्य प्रति हितग्राही औसत रूपये दो लाख पूॅंजी अनुदान का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऐसे युवक युवतियां जो पषु पालन के लिये कक्षा 5वीं उत्तीर्ण, तकनीकी कार्य के लिये 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो एवं अन्य गतिविधियों के लिये कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के प्रचार - प्रसार की आवष्यकता है। इसके साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने वाले ऋण प्रकरण जैसे कृषि एवं कृषि पर आधारित व्यवसाय खाद्य प्रसंस्करण ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योग विषेष रूप से लिए जावेंगे।
  आवेदक जिले का मूल निवासी हो (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र) परिवार की वार्षिक आय 6 लाख की सीमा के अंतर्गत हो (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र) उम्र 18 से 45 वर्ष रोजगार कार्यालय का वैद्य पंजीयन, परिवहन संबंधी उद्देष्य हेतु वैद्य व्यवसायिक अनुज्ञप्ति, लायसेंस धारी हो, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पात्र गतिविधियो में कृषि क्षेत्र में डेयरी मुर्गी पालन , बकरी पालन, टयूबवेल खनन, इत्यादी परिवहन क्षेत्र में आटो रिक्षा, टेक्सी , बस इत्यादि छोटे व्यवसाय हेतु दुकान, ब्युटीपार्लर, फर्नीचर निर्माण, रेडीमेट गार्मेट, होटल, ढाबा , आटो पार्टस, आटो, कार वर्कषाप, दर्जी, बेकरी इत्यादि तकनीकी व्यवसाय मंे कम्प्यूटर, इंटरनेट, फोटोकॉपी, इलेक्ट्रीनिक्स गुडस विक्रय एवं मरम्मत, मोबाइल विक्रय एवं रिपेयरिंग, विडियो शूटिंग इत्यादि। हितग्राही किसी भी बैंक से डिफाल्टर न हो, वे निर्धारित आवेदन पर जो सहायक संचालक, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण खण्डवा से निःषुल्क आवेदन प्राप्त कर सकते है। आयुक्त पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मध्य प्रदेष भोपाल द्वारा जिले में 21 हितग्राहियो के लिये रूपये 32 लाख वित्तीय लक्ष्य (अनुदान) निर्धारित करते हुये योजना हेतु शासन ने सहायक संचालक पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण खण्डवा को संयोजक के रूप में वर्ष 2015-16 के लिये राष्ट्रीयकृत बैंको से ऋण हेतु लक्ष्य दिये गये है पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति 20 जून 2015 तक निर्धारित आवेदन पत्र सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण खण्डवा में सहदस्तावेज सप्रमाणीकरण के साथ प्रस्तुत करें। समयावधि के पष्चात प्राप्त आवेदन पत्रो पर विचार नही किया जावेगा। आवेदन प्राप्ति उपरांत जिला स्तरीय समिति के प्रषिक्षण पष्चात राष्ट्रीयकृत बैंक को ऋण प्रकरण प्रेषित किये जावेंगे। अधिक जानकारी हेतु सहायक संचालक पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण खण्डवा से सम्पर्क कर सकते है। 
क्रमांक/38/2015/456/काषिव

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