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Saturday 25 April 2015

अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए ऋण योजना

अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए ऋण योजना

खण्डवा (25अप्रैल,2015) - जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित खण्डवा द्वारा बताया कि शासन से वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 85 लक्ष्य एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में 50 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो, जो कम से कम 5वीं उत्तीर्ण अनुसूचित जाति वर्ग , आयु 18 से 45 वर्ष हो एवं आय का बंधन नहीं है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनांतर्गत 20 हजार रूपये से 10 लाख रूपये तक का अधिकतम ऋण एवं ऋण का 30 प्रतिषत अधिकतम 2 लाख रूपये अनुदान राषि का प्रावधान है। वहीं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो, आयु 18 से 55 वर्ष हो एव ंबी.पी.एल. श्रेणी का हो। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजनांतर्गत 20 हजार रूपये तक का अधिकतम ऋण एवं ऋण का 50 प्रतिषत अधिकतम 10 हजार रूपये अनुदान राषि का प्रावधान है।
इसी प्रकार आवेदक किसी भी संस्था से चूकर्त्ता, अषोधी नही हो, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति, आय, निवासी व राषन कार्ड आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित गतिविधि की प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जावे। आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित किया हो। इस योजनाओं में अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जावेगा। इसकी अधिक जानकारी कार्यालयीन समय में जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित खण्डवा जिला व्यापार एवं उद्योग परिसर जिला खण्डवा तथा संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय एवं नगर पंचायत कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त एवं जमा किये जा सकते है। 
क्रमांक/36/2015/454/काषिव

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