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Wednesday 29 April 2015

मुख्यमंत्री महिला सषक्तिकरण योजना के तहत प्रषिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित

मुख्यमंत्री महिला सषक्तिकरण योजना के तहत प्रषिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित

खण्डवा (29अप्रैल,2015) - मुख्यमंत्री महिला सषक्तिकरण योजना अंतर्गत विपत्तिग्रस्त, पीडि़त, कठिन परिस्थितियों में निवास कर रही महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक उन्नयन हेतु स्थाई प्रषिक्षण प्रदान करने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है। प्रषिक्षण हेतु ऐसी विपत्तिग्रस्त महिलाए जिनके परिवार में कोई नही है। बलात्कार से पीडि़त महिला, बालिका, एसिड विक्टिम, जेल से रिहा महिलाए, शासकीय एवं अषासकीय आश्रय ग्रह, बालिका ग्रह, अंगरक्षण ग्रह आदि ग्रहो में निवासरत विपित्तिग्रस्त महिलाए, बालिकाए, दहेज प्रताडि़त, अग्नि पीडि़त महिलाएं, दुर्व्यवहार से बचाई गई महिला, परित्यक्ता एवं तलाकषुदा महिलाऐ जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करती हो ऐसी महिलाए आवेदन पत्र जिला महिला सषक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकती है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 मई 2015 तक है। सामान्य वर्ग की महिला की उम्र 45 तथा विधवा, परित्यक्ता, तलाकषुदा एससी, एसटी, एवं पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 50 वर्ष तक की पात्रता होगी। प्रषिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य होगा। 
योग्यता के आधार पर टेªनिंग:- कम पढ़ी लिखी साक्षर एवं अनपढ़ महिलाओं के लिए उनकी योग्यता अनुसार प्रषिक्षण दिया जावेगा। प्रषिक्षण हेतु पात्र पाये जाने पर प्रषिक्षणार्थियों की फार्मेसी, नर्सिग, फिजियोथेरेपी, आया, दाई, वार्ड बाय ब्यूटिषियन शार्ट टर्म मेनेजमेंट कोर्स, बैकिंग, कुकिंग, आईटीआई, पॉलाटेक्निक पाठ्यक्रम, हॉस्पिटलिटी होटल, इवेंट मैनेजमेंट, प्रयोगषाला सहायक, डी.एड., बी.एड., सिर्फ (षासकीय संस्थानों से) अन्य प्रषिक्षण जो कि शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाते है। विषय का प्रषिक्षण शासन से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से दिया जाएगा। संस्थाओं द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र शासकीय, अषासकीय सेवाओं के लिए मान्य होगा। इसकी अधिक जानकारी के लिए जिला महिला सषक्तिकरण कार्यालय गौरीकुंज के पीछे पुलिस लाईन के सामने कार्यालयीन समय पर सम्पर्क कर सकते है। 
क्रमांक/40/2015/458/काषिव

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