भावांतर भुगतान योजना के तहत किसानों का पंजीयन प्रारंभ
खण्डवा 25 सितम्बर, 2017 - राज्य शासन द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई भावांतर भुगतान योजना के तहत जिले में किसानों का पंजीयन प्रारंभ हो गया है। योजना के तहत किसानों का पंजीयन 11 अक्टूबर तक उनसे संबंधित क्षेत्र की सहकारी समितियों में किया जायेगा। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि भावांतर भुगतान योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर जिले में पदस्थ कृषि विभाग के मैदानी स्तर के सभी अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा किसानों का पंजीयन इस योजना के तहत कराने को कहा। उन्होंने कृषि अधिकारियों से कहा कि वे किसानों को पंजीयन कराने के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ उन्हें योजना के प्रावधानों एवं खूबियों के बारे में भी बतायें।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि भावांतर भुगतान योजना के तहत मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मूंग, उड़द एवं तुअर को अधिसूचित किया गया है। इसमें से मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मूंग एवं उड़द का विक्रय 16 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। जबकि तुअर का विक्रय 1 फरवरी 2018 से 30 अप्रैल 2018 के बीच किया जा सकेगा। योजना के तहत पंजीयन कराने के बाद किसान को अपनी फसलों का विक्रय अधिसूचित मंडियों में करना होगा। फसलों की दर का निर्धारण मण्डी का मॉडल भाव एवं नियत मॉडल रेट के आधार पर होगा। इन दोनों के बीच की अंतर की राशि किसानों के बैंक खाते में शासन द्वारा जमा की जायेगी। जिले के किसानों से योजना के तहत अपना पंजीयन कराने की अपील करते हुए कहा कि वे पंजीयन के लिए आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, बैंक खाता की पास बुक एवं मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से संबंधित सहकारी समिति को उपलब्ध करायें। पंजीयन केन्द्र प्रभारी किसान को पंजीयन उपरांत पंजीयन क्रमांक उपलब्ध करायेगा एवं एसएमएस के माध्यम से भी किसान को पंजीयन क्रमांक की सूचना दी जायेगी। साथ ही संबंधित किसान अपने पंजीयन उपरांत संबंधित केन्द्र से पंजीयन रसीद अनिवार्य रूप से प्राप्त करें।
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