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Saturday 23 September 2017

पषु क्रुुरता अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही

पषु क्रुुरता अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही

खण्डवा 23 सितम्बर, 2017 - कलेक्टर श्री अभिषेक सिंह द्वारा निर्देष दिए गए है कि 23 सितम्बर 2014 को इंदौर इच्छापुर हाईवे मार्ग बोरगांव बुर्जुग पर वाहन क्रमांक एम.पी. 09/एचजी 7327 (वास्तविक वाहन ट्रक एचआर 55 एम 7030) लावारिष हालत में खड़ा मिला था, जिसमें 50 बैल जीवित एवं 2 केडे मृत मिले थे। वाहन मालिक अमीन पिता मोमिन शाह निवासी दुलहा जिला गुड़गांव (हरियाणा) के विरूद्ध अपराध क्रमांक 426/14 धारा 4, 6, 9 मध्यप्रदेष गौवंष वध प्रतिषेध अधिनियम तथा 11(ग) पषु क्रुरता अधिनियम के तहत वाहन को जप्त कर पषुओं को राजसात की कार्यवाही किए जाने हेतु प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक खण्डवा के माध्यम से कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट खण्डवा के न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है। 
इस हेतु वाहन मालिक को भी सूचित किया गया है कि वह कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट खण्डवा के न्यायालय में 03/10/2017 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित रहे, अन्यथा अनुपस्थिति की दषा में एक पक्षिय कार्यवाही की जाकर प्रकरण निर्णय में लिया जायेगा। 

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