AAPKI JIMMEDARI

AAPKI JIMMEDARI

Thursday 21 September 2017

अषासकीय पंजीकृत संस्थाऐं अपना पंजीयन करायें

अषासकीय पंजीकृत संस्थाऐं अपना पंजीयन करायें

खण्डवा 21 सितम्बर, 2017 - किषोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41(1) अंतर्गत 0-18 वर्ष की आयु के बालको के देखरेख और संरक्षण हेतु संचालित समस्त संस्थाओं का पंजीयन अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 42 अंतर्गत ऐसा कई व्यक्ति या संस्था जो अधिनियम की धारा 41(1) अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, और देखरेख एवं संरक्षण के बालको को आश्रय प्रदान करती है, तो ऐसी संस्था या व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत एक वर्ष का कारावास या एक लाख रूपए का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। 0-18 वर्ष के बच्चो हेतु संचालित ऐसी अषासकीय अपंजीकृत संस्थाऐं जो किषोर न्याय अधिनियम के तहत् पंजीकृत नही है वे संस्थाऐं अधिनियम के प्रावधानो के परिप्रेक्ष्य मंे पंजीयन हेतु जिला महिला सषक्तिकरण कार्यालय जनपद पंचायत परिसर खण्डवा को सम्पर्क करें। भविष्य में जिले में ऐसी कोई संस्था संचालित पाई जाती है, तो अधिनियम अंतर्गत नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। 

No comments:

Post a Comment