AAPKI JIMMEDARI

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Friday 15 September 2017

दो दिवसीय प्रषिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न

दो दिवसीय प्रषिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न

खण्डवा 15 सितम्बर, 2017 - किषोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015, समेकित बाल संरक्षण योजना एवं लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 विषय पर दो दिवसीय प्रषिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन जिला महिला सषक्तिकरण विभाग खण्डवा द्वारा अधिनियम के तहत् कार्यरत संस्था हिन्दू बाल सेवा सदन में किया गया है। कार्यषाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्रीमती रेखा आर चंद्रवंषी प्रधान मजिस्ट्रेट किषोर न्याय बोर्ड एवं जिला महिला सषक्तिकरण अधिकारी, श्री पूनमचंद यादव द्वारा किया गया। प्रधान न्यायधीष द्वारा किषोर न्याय बोर्ड तथा विधि विरूद्व बालको के संबंध अपनायी जाने वाली प्रकिया पर विस्तार से व्याख्यान दिया। जिला महिला सषक्तिकरण अधिकारी खण्डवा द्वारा बच्चो के लिए इस अधिनियम की प्रासंगिकता पर प्रकाष डाला गया।
संस्था अध्यक्ष श्री कमलेष चंद हूमड़, प्रकाषचंद बाहेती ने भी अपने विचार व्यक्त किये। कार्यषाला के द्वितीय दिवस में जिला कार्यक्रम अधिकारी, श्री संजय भारद्वाज द्वारा उपस्थित प्रषिक्षणार्थियों को अधिनियम के प्रावधानो से अवगत कराया तथा श्री अषोक मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा भी प्रषिक्षणार्थियो को संबोधित किया गया। साथ ही अधिवक्ता श्री रविन्द्र झंवर द्वारा पाक्सो अधिनियम पर व्याख्यान दिया गया। इस अवसर पर अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थाओ के अधीक्षक, विषेष किषोर पुलिस इकाई, स्टॉफ, चाईल्ड लाइन, एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न विभागो के अधिकारी, थानो के बाल कल्याण अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, एवं स्कूल के बच्चे उपस्थित रहे। कार्यक्रम के द्वितीय दिवस का समापन मंगलवार को प्रतिभागियों को प्रमाण पत्रों के वितरण के साथ किया गया तथा दो दिवसीय कार्यक्रम का संचालन एंव प्रषिक्षण मास्टर टेªनर द्वारा दिया गया।

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