सरल समाधान योजना की अवधि 27 अगस्त तक बढ़ाई गई
डीम्ड असेंसमेंट की सुविधा 29 अगस्त तक
खण्डवा 03 अगस्त, 2017 - मध्यप्रदेष शासन वाणिज्यक कर विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर 50 करोड़ रूपये तक एवं 50 करोड़ रूपये से अधिक वार्षिक टर्न ओवर वाले व्यवसाईयों को वर्ष 2015-16 की अवधि के लिए डीम्ड असेसमेंट की सुविधा प्रदान की गई है। ऐसे व्यवसाईयों को आवेदन पत्र संबंधी कर निर्धारण अधिकारी (जिसके समक्ष वर्ष 2015-16 का कर निर्धारण प्रकरण लंबित है) के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में ऐसे व्यवसाईयों का वर्ष 2015-16 के लिए वेट, केन्द्रीय विक्रय कर एवं प्रवेषकर अधिनियम के अंतर्गत कर निर्धारण होना मान्य किया जायेगा। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 29 अगस्त 2017 रखी गई है। अधिसूचना एवं निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप विभाग की वेबसाईट ीजजचेरूध्ध्उचजंगण्उचण्हवअण्पद पर उपलब्ध है।
संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर खण्डवा श्री डी.सी. करोडि़या ने बताया कि 31 मार्च 2012 के पूर्व की बकाया हेतु सरल समाधान योजना लाई गई है, जिसके अंतर्गत व्यवसाई को कर निर्धारण के दौरान लगाये गये कर, ब्याज एवं शस्ति का 40 प्रतिषत या सिर्फ कर में से जो भी अधिक हो का भुगतान कर बकाया समाप्त कर सकता है। सरल समाधान योजना को 27 अगस्त 2017 तक की अवधि के लिए बढ़ाया गया है। संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर खण्डवा श्री करोडि़या द्वारा अधिक से अधिक व्यवसाईयों से उक्त सुविधाओं का लाभ लेने की अपील की है।
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