AAPKI JIMMEDARI

AAPKI JIMMEDARI

Wednesday, 30 August 2017

सभी शासकीय, अषासकीय संस्था समिति का गठन करें

सभी शासकीय, अषासकीय संस्था समिति का गठन करें

खण्डवा 30 अगस्त, 2017 - महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न ( निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष)  अधिनियम 2013 अंतर्गत समस्त अषासकीय, प्रायवेट संस्था, मॉल, दुकान, बैंक, उद्योग आदि जिसमें 10 या 10 से अधिक कर्मी कार्यरत है, वहां आंतरिक परिवाद समिति के गठन का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 26 अनुसार यदि कार्यालय प्रमुख आंतरिक परिवाद समिति का गठन नहीं करता है तो 50 हजार तक जुर्माना जो दण्डनीय होगा का प्रावधान है। इस हेतु जिला महिला सषक्तिकरण अधिकारी ने समस्त शासकीय, अषासकीय संस्था प्रमुख से अपील की कि संस्था उक्त समिति का गठन कर गठित समिति की जानकारी कार्यालय भिजवायें। 

No comments:

Post a Comment