सुलह-समझौते के लिये बैठक आयोजित हुई
आगामी 09 सितम्बर को आयोजित होगी नेषनल लोक अदालत
खण्डवा 17 अगस्त, 2017 - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देषानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री एस.एस. रघुवंषी के मार्गदर्षन में आगामी 09 सितम्बर 2017 को आयोजत होने वाली नेषनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा के अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों के निराकरण कराने हेतु गुरूवार को जिला न्यायालय के सभागृह में नेषनल इंष्योरंेस कंपनी एवं न्यू इंडिया एष्योंरेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकारीगण, पैनल लायर्स, आवेदक अधिवक्तागण तथा न्यायाधीषगण के मध्य प्रकरणों में सुलह-समझौते हेतु प्रीसिटिंग आयोजित हुई।
लोक अदालत समन्वय प्रभारी प्रधान न्यायाधीष श्री ए.के. सिंह ने बताया कि प्रीसिटिंग बैठक में बीमा कम्पनियों एवं आवेदक पक्षकारगण के अधिवक्ता के मध्य मुआवजा राषि निर्धारण पर चर्चा की गई तथा युक्तियुक्त क्षतिपूर्ति राषियों पर सहमति बनाई गई। नेशनल एश्योरेंस कंपनी के विरूद्ध न्यायालयों में लंबित मामलों में से 2 प्रकरणों में पक्षकारों को राशि अवार्ड करने पर राजीनामा चर्चा की गई एवं राशि रूपये 90,000/- (रूपये नब्बे हजार मात्र) पक्षकारों को दिये जाने पर सहमति बनी। बैठक में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री ए.के. सिंह, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रकाष चंद्रा, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्रीमती दीपाली शर्मा, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री विवेक शर्मा, जिला रजिस्ट्रार एवं सचिव श्री हेमंत यादव, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के डॉ. एम. ए. मेश्राम एवं न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के श्री एस. के. मालाकार के साथ-साथ आवेदकगणों के अधिवक्तागण एवं कंपनी के अधिवक्ता श्री नितिन झंवर उपस्थित थे।
इसी प्रकार यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ-साथ इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ 18 अगस्त 2017 को दोपहर 2.00 बजे से प्रीसिटिंग का आयोजन जिला न्यायालय के सभागृह में किया जाएगा।
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