ईज-ऑफ-डूइंग बिजनेस अंतर्गत कराये पंजीयन
खण्डवा 18 अगस्त, 2017 - श्रम विभाग द्वारा ‘ईज-ऑफ-डूइंग बिजनेस- के अंतर्गत मध्यप्रदेष दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958(गुमास्ता) में पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन अनिवार्यतः एक कार्य दिवस में जारी किये जावेंगे। इस स्थिति में पंजीयन पूर्व भौतिक सत्यापन करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, यद्यपि आवेदन के समय अपलोड की गई जानकारी/दस्तावेजों के सत्यता की जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि आवेदन सीधे श्रम सेवा पोर्टल के माध्यम से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के कियोस्क के माध्यम से किये जा सकते है। आवेदन पष्चात एसएमएस के माध्यम से डॉकेट नम्बर एवं पासवर्ड प्रदाय किया जावेगा एवं एक कार्य दिवस में पंजीयन डाउनलोड किया जा सकेगा।
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