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Tuesday 9 January 2018

नगरीय निकाय निर्वाचन के दौरान शराब बिक्री रहेगी प्रतिबंधित

नगरीय निकाय निर्वाचन के दौरान शराब बिक्री रहेगी प्रतिबंधित

खण्डवा 9 जनवरी, 2018 - नगरीय निकाय एवं पंचायतों के उप निर्वाचन 2017-18 के संबंध में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाये जाने के निर्देष मध्यप्रदेष राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिषेक सिंह ने बताया कि जारी आदेष में नगर परिषद ओंकारेष्वर आम निर्वाचन 2017-18 (उत्तरार्द्ध) एवं त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2017-18 (उत्तरार्द्ध) हेतु मतदान एवं मतगणना कार्यक्रम सम्पन्न की जाना है, इस हेतु निर्वाचन के दौरान निर्वाचन क्षेत्र की दुकानों पर शराब की बिक्री प्रतिबंधित रखते हुए दुकान बंद करने के निर्देष दिए गए है। 

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