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Thursday, 18 January 2018

अमानक उर्वरकों के क्रय, विक्रय व भण्डारण पर प्रतिबंध

अमानक उर्वरकों के क्रय, विक्रय व भण्डारण पर प्रतिबंध

खण्डवा 18 जनवरी, 2018 -  गुजरात स्टेट फर्टिलाईजर बड़ोदरा में निर्मित एवं श्री हरि कृषि सेवा केन्द्र छनेरा द्वारा विक्रय किए जा रहे डी.ए.पी. उर्वरक , बी.ई.सी. फर्टिलाइजर झागडिया जिला भरूच में निर्मित एवं समिति प्रबंधक सेवा सहकारी समिति मर्यादित दगडखेड़ी एवं खेतान केमिकल्स एण्ड फर्टिलाईजर लिमिटेड निमरानी, जिला खरगोन में निर्मित एवं समिति प्रबंधक सेवा सहकारी समिति मर्यादित सडि़यापानी द्वारा विक्रय किए जा रहे सिंगल सुपर फास्फेट का कृषि विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सेम्पल लेकर प्रयोगषालाओं में परीक्षण कराया गया , जिसमें यह उर्वरक अमानक स्तर का पाया गया। अतः उप संचालक कृषि श्री रामस्वरूप गुप्ता ने इन उर्वरकों की जिले में क्रय, विक्रय व भण्डारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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