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Thursday, 9 November 2017

नि:शक्त-सामान्य विवाह पर दम्पत्ति को मिलेंगे 2 लाख रुपये

नि:शक्त-सामान्य विवाह पर दम्पत्ति को मिलेंगे 2 लाख रुपये

खण्डवा 9 नवम्बर, 2017 - राज्य शासन ने निरूशक्तजनों का सामाजिक पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिये निरूशक्त-सामान्य विवाह होने पर दम्पत्ति को 2 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। यह राशि दम्पत्ति को तभी दी जाएगी जब युवक एवं युवती दोनों में से कोई एक निःषक्त हो व दूसरा सामान्य हो तथा उनका विवाह एक सक्षम अधिकारी के यहाँ पंजीकृत होगा और अधिकारी द्वारा विवाह प्रमाण-पत्र जारी किया गया होगा। जबकि युवक एवं युवती दोनों ही निरूशक्त होंगे तो उनके विवाह में दम्पत्ति को संयुक्त रूप से एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सामाजिक न्याय एवं निरूशक्तजन विभाग ने हाल ही में निरूशक्त व्यक्ति अधिनियम में आवष्यक संशोधन कर आदेष जारी कर दिये हैं। यह संशोधन इसी माह से प्रभावशील हो गया है।

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