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Thursday, 23 November 2017

लोक अदालत से पूर्व प्रीसिटिंग बैठक आयोजित की गई

लोक अदालत से पूर्व प्रीसिटिंग बैठक आयोजित की गई

खण्डवा 23 नवम्बर, 2017 - जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एस.एस. रघुवंशी के मार्गदर्शन में आगामी 9 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा के अधिकाधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण कराने के उद्देष्य से आज गुरूवार को जिला न्यायालय के सभागृह में श्री ए0के0सिंह, प्रभारी अधिकारी नेषनल लोक अदालत,खंडवा की अध्यक्षता में यूनाईटेड इंडिया इष्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंष्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं इफको टोकियों जनरल इंष्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकारीगण, पैनल लायर्स, आवेदक अधिवक्तागण तथा न्यायाधीशगण के मध्य प्रकरणों में सुलह-समझौते हेतु प्रीसिटिंग का आयोजन किया गया।
गुरूवार को आयोजित प्रीसिटिंग (बैठक) में प्रभारी अधिकारी नेषनल लोक अदालत श्री ए0के0सिंह, विषेष न्यायाधीष श्रीमती इंद्रा सिंह, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री अतुल सराफ, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्रीमती दीपाली शर्मा, श्रम न्यायाधीष श्री के.पी. मरकाम,जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेष मण्डलोई, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से श्री विजय सक्सेना यूनाईटेड इंडिया कपंनी की ओर से श्री एन तिवारी, श्री आलोक मेहता  एवं के साथ-साथ आवेदकगणों के अधिवक्तागण भी उपस्थित थे।
आयोजित प्रीसिटिंग बैठक में पीठासीन अधिकारियों द्वारा बीमा कंपनियों, उनके अधिवक्ताओं एवं आवेदक पक्षकारगण के अधिवक्तागणों के मध्य मुआवजा राशि निर्धारण करने पर चर्चा की गई। आयोजित प्रीसिटिंग में यूनाईटेड इंडिया कंपनी के दो प्रकरणों में सहमति बनी एवं इफको टोकियों प्राईवेट जनरल इंष्योरेंस कपंनी  के एक प्रकरण पर सहमति बनाई जाकर पक्षकारों को कुल राषि एक लाख छः हजार क्षतिपूर्ति राषि दिये जाने पर राजीनामा तैयार हुआ। विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेष मण्डलोई ने बताया कि प्रीसिटिंग की अगली बैठक 24 नवम्बर को दोपहर 2ः00 बजे नगर पालिका निगम, अग्रणी जिला प्रबंधक शाखा प्रबंधक समस्त जिला मुख्यालय एवं श्रम न्यायालय एवं सहायक श्रम पदाधिकारी के साथ आयोजित की गई है।

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