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Wednesday 22 November 2017

भावान्तर भुगतान योजना में किसान निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें

भावान्तर भुगतान योजना में किसान निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें

खण्डवा 22 नवम्बर, 2017 - भावान्तर भुगतान योजना में 15 से 25 नवम्बर के मध्य पंजीयन करवाने वाले किसानों के लिये मण्डी में क्रय-विक्रय और भावान्तर राशि के भुगतान की प्रक्रिया तय कर दी गई है।  पंजीकृत कृषकों को मण्डी प्रांगण में अपनी पंजीकरण पर्ची के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति लाना जरूरी होगा। मण्डी प्रशासन यह सत्यापित करेगा कि जिस किसान के नाम पर पंजीकरण पर्ची है उसी के द्वारा आधार कार्ड पर लगे फोटोग्राफ अनुसार ही फसल की मण्डी प्रांगण में बिक्री की गई है। इस नई सीरीज के पंजीकृत कृषक के स्थान पर अन्य व्यक्ति द्वारा मण्डी प्रांगण में कृषि उपज की नीलामी कराए जाने की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। योजना का लाभ उसी पंजीकृत किसान को मिलेगा जो अपने कृषि उत्पाद का मण्डी प्रांगण में विक्रय के लिये स्वयं उपस्थित होगा। मण्डी प्रशासन अन्य अभिलेखों के साथ-साथ आधार कार्ड की सत्यापित छायाप्रति संधारित एवं सुरक्षित रखेगा। ऐसे पंजीकृत किसानों को लायसेंसी क्रेता व्यापारी द्वारा आरटीजीएस या एनईएफटी से पूरा भुगतान किया जाना जरूरी होगा। नगद अथवा चैक से किया गया भुगतान मान्य नहीं होगा। 
ऐसे पंजीकृत किसानों को मण्डी प्रांगण में अनुबंध पत्र, तौल पर्ची एवं भुगतान पत्रक की प्रति, स्वयं के आधार कार्ड की प्रति एवं पंजीकरण क्रमांक की पर्ची की मूल प्रति के साथ जिस मण्डी में क्रय-विक्रय किया गया था वहाँ 1 से 15 दिसम्बर के मध्य उपस्थित होना होगा। अन्य व्यक्ति के साथ भेजे गये अभिलेख मान्य नहीं किये जायेंगे। कृषकों के सभी अभिलेखों की छायाप्रति सुरक्षित रखी जायेगी। आधार कार्ड की छायाप्रति पर प्रमाणित किया जायेगा कि जिस नाम से पंजीकरण हुआ है उसी व्यक्ति के आधार कार्ड की प्रति है तथा आधार कार्ड पर फोटो समक्ष में उपस्थित पंजीकृत किसान का ही है। भावांतर भुगतान योजना के लिये 16 अक्टूबर, 2017 से पूर्व की अवधि के अनुबंध पत्र, तौल पर्ची एवं भुगतान पत्रक मान्य नहीं होंगे।  

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