नेशनल लोक अदालत में विद्युत उपभोक्ताओं को दी जायेगी भारी छूट
खण्डवा 23 नवम्बर, 2017 - जिले में आगामी 9 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जायेगी। इस लोक अदालत में अन्य न्यायालयीन प्रकरणों के साथ-साथ विद्युत विभाग के प्रकरण भी निराकृत किये जायेगें। इस लोक अदालत में अपने प्रकरण निराकृत कराने वाले विद्युत विभाग के उपभोक्ताओं को भारी छूट प्राप्त होगी। नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135,138,126 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित एवं न्यायालय में जाने के पूर्व के प्रीलिटिगेशन मामलों में निम्नानुसार छूट प्रदान की गई हैं।
नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 05 किलोवाट भार के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जा रही हैं। प्रीलिटिगेशन स्तर पर विद्युत कम्पनी द्वारा आँकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत, लंबित प्रकरणों पर कम्पनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत छूट दी जायेगी। इसके अलावा प्रीलिटिगेशन एवं लंबित प्रकरणों की आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश तिथि से 30 दिवस पश्चात प्रत्येक छरूमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही हैं। छूट के संबंध में एक मात्र शर्त यह है कि आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। साथ ही अपराध शमन फीस अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जायेगी।
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