भावांतर भुगतान योजना
पंजीयन से छूट गए किसान 25 नवम्बर तक करायें अपना पंजीयन
खण्डवा 22 नवम्बर, 2017 - राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि खरीफ-2017 की भावांतर भुगतान योजना की पायलट योजना में पंजीकरण नहीं करा सके है ऐसे किसानों को योजना का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगामी 25 नवम्बर तक पंजीयन कराने का पुनरू अवसर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत आठ फसलों सोयाबीन, मूंग, उड़द, मक्का, मूंगफली, अरहर, रामतिल और तिल का चयन किया गया है।
भावांतर भुगतान योजना में किसानों का प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों पर ही निरूशुल्क पंजीयन किया जायेगा। इस अवधि में मंडियों में पंजीयन नहीं होगा तथा कियोस्क के माध्यम से प्रेषित आवेदन मान्य नहीं होंगे। भावांतर भुगतान योजना के लिये तैयार किए गए पोर्टल पर पंजीयन किया जाना अनिवार्य होगा। इस अवधि के पंजीयन में राजस्व अभिलेखों के साथ ही आधार कार्ड क्रमांक, बैंक खाता क्रमांक, आईएफएस कोड एवं मोबाइल नम्बर प्रदाय किया जाना जरूरी होगा।
आगामी 25 नवम्बर तक पंजीयन कराने के लिए आवेदक किसान को अपना आवेदन-पत्र मय आवश्यक जानकारी के पंजीयन केन्द्र में जमा कराना होगा। हर पंजीयन केन्द्र में जमा सभी ऐसे आवेदन में दर्शाए गए संबंधित फसल के क्षेत्र की कलेक्टर द्वारा राजस्व व कृषि विभाग के मैदानी कर्मचारियों के माध्यम से पुष्टि कराई जायेगी। आवेदन-पत्र की जानकारी का सत्यापन हो जाने के बाद ही पंजीयन केन्द्र में 25 नवम्बर, 2017 तक आवेदन ऑनलाइन दर्ज किया जायेगा। पंजीकृत किसान के मोबाइल पर ऑनलाइन पंजीयन की सूचना दी जायेगी। पंजीकृत किसान 30 नवम्बर तक पंजीयन केन्द्र से ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक संबंधी पर्ची प्राप्त कर सकेंगे। सभी नये पंजीबद्ध किसान को पृथक पंजीयन नम्बर दिये जायेंगे, जो 7 के अंक से शुरू होंगे।
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