बैंक ऋण एवं जलकर से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के निर्देष
खण्डवा 24 नवम्बर, 2017 - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एस.एस. रघुवंशी के मार्गदर्षन में आगामी 9 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में बैंकों के ऋण एवं नगर पालिक निगम के जल कर से संबंधित अधिक से अधिक प्रीलिटिगेषन प्रकरणों के निराकरण किये जाने के उद्देष्य से शुक्रवार को जिला न्यायालय के सभागृह में नगर पालिक निगम, अग्रणी जिला प्रबंधक समस्त शासकीय एवं प्राईवेट बैंकों के शाखा प्रबंधकों एवं श्रम विभाग के साथ बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित बैठक में महोदय श्री ए.के.सिंह, प्रभारी अधिकारी नेषनल लोक अदालत ने उपस्थित अधिकारियों को अपने-अपने विभाग से संबंधित अधिक से अधिक प्रीलिटिगेषन प्रकरणों को नेषनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु निर्देषित किया। बैठक में लोक अदालत प्रभारी श्री ए0के0सिंह, जिला रजिस्ट्रार/सचिव श्री श्री हेमंत यादव एवं अग्रणी जिला प्रबंधक श्री बी.के. सिन्हा द्वारा निर्णय लिया गया कि बैंकों के प्रीलिटिगेषन प्रकरणों के आवेदन दिनांक 30 नवम्बर तक ही लिये जायें।
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