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Thursday 23 November 2017

लोक अदालत में 9 दिसम्बर को आपसी सहमति से करायें मामलों का निपटारा

लोक अदालत में 9 दिसम्बर को आपसी सहमति से करायें मामलों का निपटारा

खण्डवा 23 नवम्बर, 2017 -मुख्य न्यायाधिपति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय श्री जस्टिस हेमंत गुप्ता तथा प्रशासनिक न्यायाधिपति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर श्री जस्टिस एस.के.सेठ के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में 9 दिसम्बर को प्रदेश में उच्च न्यायालय स्तर से लेकर जिला न्यायालयों, तहसील स्तरीय न्यायालयों, श्रम न्यायालयों तथा कुटुम्ब न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में दीवानी एवं आपराधिक शमनीय मामलों सहित सभी प्रकार के मामले रखे जाएंगे। पक्षकार सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में प्रकरणों का निराकरण कराने हेतु प्रयास कर सकेंगे। 
न्यायालय में लम्बित एवं मुकदमेबाजी के पूर्व प्रिलिटिगेशन प्रकरण प्रकरणों व विवादों का उचित समाधान कर आपसी सहमति व सुलह-समझौते से लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण कराने के इच्छुक पक्षकार सम्बन्धित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क कर अपना मामला लोक अदालत में रखे जाने के लिए सहमति व आवश्यक कार्यवाही 9 दिसम्बर के पूर्व पूरी करा सकते हैं ताकि 9 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में सुविधानुसार मामले को विचार में लेकर निराकृत किया जा सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री एस.एस. रघुवंषी ने आम नागरिकों एवं  पक्षकारगण से अपेक्षा की है कि वे नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और लोक अदालत में अपने मामलों का निराकरण कराकर अपने समय, धन और श्रम की बचत करें। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में आपसी समझौते से मामले का निराकरण हो जाता है और जमा की गई कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है।  

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