वरिष्ठजन अपनी संतान से भरण-पोषण प्राप्त कर सकते है
- जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मण्डलोई
खण्डवा 02 अक्टूबर, 2017 - श्रीराम कृष्ण सेवा ट्रस्ट, भवानी माता मंदिर परिसर में 01 अक्टूबर को वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों को संबोधित करते हुए जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चंद्रेश मंडलोई ने कहा कि यदि संतान माता-पिता की उपेक्षा करते है और उन्हें रहने हेतु उचित स्थान, खान-पान, चिकित्सा सुविधा का ध्यान नहीं रखते है, तो इन परिस्थितियों में वरिष्ठ जन अपने अधिकारों को पाने के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जिससे वरिष्ठजन को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर उनके अधिकार दिला सकें और वे भी समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें तथा शासन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी से अवगत कराया। साथ ही यह भी कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण असहाय, जरूरतमंदो को सहायता करने हेतु हमेशा से ही सहायक रहा हैं।
इस अवसर पर पैरालीगल वालेन्टियर मोना दफ्तरी ने उपस्थित नागरिकों से अपनी समस्याएॅ एक-एक कर बताने को कहा तथा यह भी कहा कि निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में कार्यालयीन समय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। आवेदन प्राप्त होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जावेगी। विधिक साक्षरता एवं निवारण शिविर के दौरान माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के पम्पलेट्स वितरित किये गये।
कार्यक्रम का संचालन पैरालीगल वालेन्टियर श्री गणेश कनाड़े ने किया एवं आभार भी माना। आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में श्रीराम कृष्ण सेवा ट्रस्ट के प्रबंधक श्री विजय कुमार लाड़, विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कर्मचारीगण मुकेश खरे, संजय बिंद, मायाराम मंडलोई एवं पैरालीगल वालेन्टियर्स कु. निकिता नागोरी एवं श्रीमती संगीता खेड़ेकर, सामाजिक कार्यकर्ता कु. करिश्मा सदाउगीर एवं नारायण फरकले की विशेष सहभागिता रही।
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