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Friday, 13 October 2017

विदेषी पटाखों के विक्रय पर प्रतिबंध

विदेषी पटाखों के विक्रय पर प्रतिबंध

खण्डवा 13 अक्टूबर, 2017 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अभिषेक सिंह द्वारा जिले के खण्डवा, पुनासा , पंधाना, खालवा एवं हरसूद के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देषित किया है कि भारत सरकार पेट्रोलियम एवं विस्फोटक संगठन भोपाल द्वारा विदेषी पटाखों के विक्रय संग्रहण, भण्डारण पर प्रतिबंध लगाया गया है। अतः आप अपने अनुविभाग की पटाखा दुकानों का सतत् निरीक्षण करते हुए आयातित विदेषी फायर वर्क का विक्रय अथवा भण्डारण पाये जाने पर विस्फोटक अधिनियम 2008 के नियम 127 एवं 128 के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर जिला दण्डाधिकारी खण्डवा को अवगत कराये। 

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