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Tuesday 10 October 2017

जिले में 111 उचित मूल्य दुकाने खोली जायेगी

जिले में 111 उचित मूल्य दुकाने खोली जायेगी

खण्डवा 10 अक्टूबर, 2017 - कलेक्टर खण्डवा द्वारा बताया गया कि मध्यप्रदेष शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 7-19/2014/29-1 भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2017 के अनुपालन में जिले के 07 विकासखण्डों की 111 उचित मूल्य दुकान विहीन ग्राम पंचायतो में मध्यप्रदेष सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेष 2015 में निहित प्रावधान के अधिन उचित मूल्य दुकान खोलने हेतु पात्र संस्थाओं के आवेदन पत्र दिनांक 25 अक्टूबर 2017 तक ऑनलाईन आमंत्रित है। जिले के दुकान विहीन ग्राम पंचायतों की सूची विकासखण्डवार एवं आवेदन पत्र प्रारूप ऑनलाईन लिंक ूूूण्ेंउंहतंण्हवअण्पदध् ूूूण्विवकण्उचण्हवअण्पद पर प्रदर्षित है। इस हेतु इच्छुक पात्र संस्थाऐं उक्त वेबसाईट खोलकर ऑनलाईन आवेदन समय-सीमा में प्रस्तुत कर सकेगी। 
         आवेदन हेतु पात्र संस्थाऐं मध्यप्रदेष सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 10 की उपधारा (1) के अंतर्गत वर्गीकृत उपभोक्ता सोसायटी, विपणन सोसायटी, उत्पादक सोसायटी, संसाधन सोसायटी, बहु प्रयोजन सोसायटी, महिला स्व सहायता समूह एवं संयुक्त वन प्रबंधन समिति होगी। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक पात्र संस्थाएंे कार्यालय कलेक्टर (खाद्य) शाखा खण्डवा में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते है। 

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