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Tuesday 31 October 2017

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

खण्डवा 31 अक्टूबर, 2017 -  घटना दिनांक 06 अक्टूबर 16 को आरोपी शांतिलाल पिता श्रीकिशन गुर्जर 24 साल नि. मूंदी एवं मुकेश उर्फ गोलू पिता सखाराम 24 साल नि. मूंदी द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर अपनी पत्नी को नरेन्द्र द्वारा भगाकर ले जाने की बात पर से ग्राम दौलतपुरा मे जाकर नरेन्द्र सेन की मां निर्मलाबाई की सिर में कुल्हाडी मार कर हत्या कर दी। रिपोर्ट पर थाना नर्मदानगर पर अपराध क्रमांक 203/16 धारा 302 34 भादवि. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण को जघन्य सनसनीखेज चिन्हित प्रकरण की श्रेणी में लिया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण कर चालान मान. न्यायालय में पेश किया गया। 
प्रकरण में विचारण उपरांत मान. श्री अतुल्य सराफ एडीजे प्रथम न्यायालय द्वारा आज दिनांक 31.10.17 को पारित निर्णय में आरोपी शांतिलाल पिता श्रीकिशन गुर्जर 24 साल नि. मूंदी को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 1000 रु. अर्थदण्ड दण्डित किया गया हैं।

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