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Tuesday 26 December 2017

समय पर सेवाएं न देने वाले अधिकारियों पर लगा अर्थदण्ड

समय पर सेवाएं न देने वाले अधिकारियों पर लगा अर्थदण्ड
लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत 11 आवेदकों को दी गई मुआवजे की राषि

खण्डवा 26 दिसम्बर, 2017 - प्रदेष सरकार द्वारा सुषासन स्थापित करने के उद्देष्य से नागरिकों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत उनके आवेदनों के निराकरण की समय सीमा तय की गई है। इस निर्धारित समय सीमा में यदि आवेदन का निराकरण नहीं होता है, तो अधिकारियों पर 250 रूपये प्रतिदिन के मान से अर्थदण्ड लगाकर राषि वसूली जाती है तथा प्रतिकर की यह राषि संबंधित आवेदकों को मुआवजे के रूप में दी जाती है। खण्डवा जिले में सुषासन दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कुल 11 आवेदकों को 7 हजार रूपये की राषि के चेक मुआवजे के रूप में प्रभारी कलेक्टर डॉ. वरदमूर्ति मिश्र द्वारा वितरित किए गए। 
जिन अधिकारियों पर यह शास्ति अधिरोपित की गई, उनमें चालू खसरा व बी-1 खतौनी की प्रतिलिपियों का समय पर प्रदाय न करने के कारण तत्कालीन नायब तहसीलदार पुनासा सुश्री वंदना चौहान पर 500 रूपये, परियोजना अधिकारी शहरी एकीकृत बाल विकास खण्डवा सुश्री पूजा राठौर पर लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ आवेदक को समय पर न देने पर 1500 रूपये, श्री सी.के. शाह उपयंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्डवा पर हेण्डपम्प खराबी को समय पर न सुधरवाने के कारण 1000 रूपये, श्री रवि दरबार उपयंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग हरसूद पर हेण्डपम्प खराबी को समय पर न सुधरवाने के कारण 2250 रूपये, श्री सुरेष चंद टेमने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद खालवा पर जन्म प्रमाण पत्र न देने के कारण 250 रूपये तथा डॉ. संजय पाराषर विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी पंधाना पर प्रसूति सहायता योजना का लाभ समय पर न देने के कारण 500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। 
इन्हें दी गई मुआवजे की राषि
लोक सेवा जिला प्रबंधक श्री शैलेन्द्र जादम ने बताया कि अधिकारियों पर लगे अर्थदण्ड से प्राप्त राषि संबंधित आवेदकांे को मुआवजे के रूप में वितरित कराई गई है। उन्होंने बताया कि सेवाओं में देरी के लिए आवेदक को 250 रूपये प्रतिदिन के मान से मुआवजा वितरित किया गया है। जिन लोगों को राषि के चेक वितरित किए गए है, उनमें खण्डवा तहसील के गोकुलगांव निवासी मुकेष सोमानी को 500 रूपये, ग्राम राजगढ़ निवासी नंदराम को 500 रूपये, खण्डवा निवासी प्रमिला को 500 रूपये, रानू गट्टे व दीपा कछावे, शबाना बी पंधाना को 500-500 रूपये, दिनेष सिंह सोलंकी ग्राम गोहलारी को 1000 रूपये, करण सिंग बड़नगर रैयत, श्री कड़वा, श्री दिनेष मलगांव, खालवा, को 250-250 रूपये, हिरदाराम निवासी गुलाईमाल खालवा को 2250 रूपये शामिल है।

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