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Friday, 29 December 2017

अमानक उर्वरकों के क्रय, विक्रय व भण्डारण पर प्रतिबंध

अमानक उर्वरकों के क्रय, विक्रय व भण्डारण पर प्रतिबंध

खण्डवा 29 दिसम्बर, 2017 - गुजरात स्टेट फर्टिलाईजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड में निर्मित व मेसर्स अग्रवाल कृषि सेवा केन्द्र बीड़ एवं मेसर्स सदगुरू ट्रेडर्स छैगांवमाखन द्वारा विक्रय किए जा रहे डी.ए.पी. उर्वरक, तथा बसंत एग्रोटेक इण्डिया लिमिटेड द्वारा निर्मित व मेसर्स यष फर्टिलाइजर गुलमोहर कॉलोनी खण्डवा बी.ई.सी. फर्टिलाईजर लिमिटेड द्वारा निर्मित एवं मेसर्स विंघ्या मार्केटिंग 54 अनाज मण्डी खण्डवा द्वारा विक्रय किए जा रहे सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक का कृषि विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सेम्पल लेकर जबलपुर की प्रयोगषालाओं में परीक्षण कराया गया , जिसमें ये उर्वरक अमानक स्तर के पाये गये। अतः उप संचालक कृषि श्री आर.एस. गुप्ता ने इन उर्वरकों की जिले में क्रय, विक्रय व भण्डारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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