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Friday 29 December 2017

अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता सलाहकार एवं मानिटरिंग समिति की बैठक सम्पन्न

अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता सलाहकार एवं मानिटरिंग समिति की बैठक सम्पन्न

खण्डवा 29 दिसम्बर, 2017 - अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता सलाहकार एवं मानिटरिंग समिति की बैठक प्रभारी कलेक्टर डॉ. वरदमूर्ति मिश्र की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेन्द्र तारणेकर , सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग, समिति के सदस्यगण एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. मिश्र ने 1 अक्टूबर से 20 दिसम्बर तक के कार्यो की समीक्षा करते हुए बताया कि पुलिस में लंबित प्रकरण एवं उनका निराकरण तत्काल किया जाना आवष्यक है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री जैन ने विवेचना अंतर्गत 1 माह के अंदर तथा 1 से 3 माह तक लंबित प्रकरणों की जानकारी के संबंध में अवगत कराया। डॉ. मिश्र ने अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत राहत प्रकरणों की स्थिति के संबंध में निर्देषित किया कि कोर्ट में लंबित प्रकरणों एवं उनका निराकरण तत्काल हो, जिसके परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की हत्या हुई हो के प्रकरणों में सहायता तथा पीडि़त व्यक्तियों तथा साक्षियों को प्रदत्त यात्रा भत्ता, पोषण आहार, व्यय से संबंधित निर्देष दिए तथा बताया कि तहसील स्तर पर भी हर 3 माह में बैठक आयोजित की जाये तथा उसकी कार्यवाही से अवगत कराया जाये।  

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