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Thursday, 5 April 2018

बैंको और नगरीय निकायों के अधिकाधिक प्रीलिटिगेषन प्रकरणों के निराकरण किया जायें

बैंको और नगरीय निकायों के अधिकाधिक प्रीलिटिगेषन प्रकरणों के निराकरण किया जायें

खण्डवा 5 अप्रैल, 2018 - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री संजय शुक्ला के निर्देषन एवं मार्गदर्षन में 22  को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में बैंकों के ऋण एवं नगर पालिका निगम के जल कर से संबंधित अधिक से अधिक प्रीलिटिगेषन प्रकरणों के निराकरण किये जाने के उद्देष्य से गुरूवार को जिला न्यायालय के सभागृह में नगर पालिका निगम, अग्रणी जिला प्रबंधक (लीड मैनेजर), समस्त शासकीय एवं प्राईवेट बैंकों के शाखा प्रबंधकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
आयोजित बैठक में सचिव श्री बी.एल. प्रजापति एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चंद्रेष मंडलोई ने उपस्थित समस्त अधिकारियों को अपने-अपने विभाग से संबंधित अधिक से अधिक प्रीलिटगेषन प्रकरणों के निराकरण होने की संभावना बने एवं अधिक से अधिक प्रीलिटिगेषन प्रकरणों को नेषनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु निर्देषित किया, जिससे अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण होने की संभावना बने। साथ ही यह भी निर्देषित किया कि लंबे समय से चले आ रहे विषेष प्रकरणों की पहचान कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित करें, जिससे उपरोक्त प्रकरणों के निराकरण किये जाने हेतु पृथक से अग्रिम कार्यवाही की जा सकें। आयोजित बैठक में न्यायाधीष श्री सुषील कुमार जोषी, अग्रणी जिला प्रबंधक श्री बी.के. सिन्हा, सहित विभिन्न बैंकर्स व नगरीय निकायों के अधिकारी भी मौजूद थे।

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