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Monday, 3 March 2014

त्रि-स्तरीय पंचायतों में वार्डों, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्यक्रम जारी पंचायत सामान्य निर्वाचन (पंचम) 2014-15


त्रि-स्तरीय पंचायतों में वार्डों, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्यक्रम जारी
पंचायत सामान्य निर्वाचन (पंचम)  2014-15
खंडवा (03 मार्च 2014) - मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायतों के वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य शुरू होने जा रहा है। इस परिसीमन के आधार पर आगामी पंचायत आम चुनाव 2014-15 (सामान्य निर्वाचन) के लिये दिनांक एक जनवरी 2014 की अर्हता तिथि के अनुसार पंचायतों की निर्वाचन नामावली का पुनरीक्षण कर उन्हें अद्यतन किया जायेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला कलेक्टर को त्रि-स्तरीय पंचायत के परिसीमन बाबत विस्तृत दिशा-निर्देश भेजे हैं। निर्देशों के अनुसार वर्ष 2014-15 में होने वाले पंचायतों के आम चुनाव के पहले सभी जिलों में ऐसी पंचायतों के वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जायेगा, जिनका क्षेत्र/गाँव नगरीय निकाय में शामिल/पृथक होने से या कोई ग्राम पंचायत या कोई गाँव किसी बाँध या सिंचाई परियोजना के निर्माण के कारण डूब में आया है अथवा विगत परिसीमन में कोई ऐसा गाँव छूट गया है, जो नगरीय या पंचायत ग्रामीण क्षेत्र किसी में भी सम्मिलित नहीं है। इसी तरह नवगठित जिलों के लिये नवीन जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन दिनांक 29 मार्च 2014 तक पूर्ण किया जायेगा। इस कार्यवाही से निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण एवं चुनाव समय-सीमा में पूर्ण करवाया जा सकेगा। प्रदेश में पंचायत सामान्य निर्वाचन (पंचम) के संबंध में वर्ष 2011 की जनगणना को ही जनसंख्या का आधार माना जायेगा।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जिन त्रि-स्तरीय पंचायतों की सीमा में परिवर्तन उनके वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन एवं निर्धारण का कार्यक्रम जारी किया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नगरीय निकाय में सम्मिलित या पृथक गाँव या ग्राम पंचायत/किसी सिंचाई परियोजना में छूट गये ऐसे ग्राम जो वर्तमान में नगरीय या पंचायत ग्रामीण क्षेत्र किसी में भी सम्मिलित नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायत का विस्थापन/पुनर्गठन किये जाने संबंधी प्रारंभिक प्रकाशन 5 मार्च बुधवार को किया जायेगा। प्रारंभिक प्रकाशन के संबंध में अंतिम तिथि 12 मार्च  बुधवार तक आपत्तियाँ एवं सुझाव प्रस्तुत किये जा सकेंगे। प्रारंभिक प्रकाशन के संबंध में दावे-आपत्तियाँ एवं सुझाव का निराकरण 13 मार्च गुरुवार को किया जायेगा। इसके बाद धारा-3 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन का अंतिम प्रकाशन 14 मार्च शुक्रवार को किया जायेगा।  ग्राम पंचायत के वार्ड का निर्धारण तथा उनका प्रारंभिक प्रकाशन 18 मार्च मंगलवार को होगा। प्रस्तावित ग्राम पंचायत के वार्डों के प्रारंभिक प्रकाशन पर दावे-आपत्ति एवं सुझाव अंतिम तिथि 24 मार्च सोमवार तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे। इसके बाद 2 अप्रैल बुधवार को ग्राम पंचायत के वार्ड, उनका क्षेत्र तथा अजा, अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग के लिये आरक्षित वार्डों की संख्या के विवरण की अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा।  इसी तरह जनपद और जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण तथा क्षेत्र का प्रारंभिक प्रकाशन 18 मार्च मंगलवार को होगा। इस प्रारंभिक प्रकाशन पर दावे-आपत्तियाँ एवं सुझाव अंतिम तिथि 25 मार्च मंगलवार तक प्रस्तुत किये जायेंगे। प्राप्त दावे-आपत्तियों एवं सुझावों का निराकरण 28 मार्च शुक्रवार को किया जायेगा। प्रभावित जनपद पंचायत, जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों के प्रारंभिक प्रकाशन पर प्राप्त सुझाव एवं आपत्तियों के निराकरण के बाद उनके क्षेत्र तथा अजा, अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग के लिये आरक्षित वार्डों की संख्या के विवरण की अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन 29 मार्च शनिवार को किया जायेगा। सभी जिला कलेक्टर इस संबंध में प्रतिवेदन 2 अप्रैल तक पंचायत राज संचालनालय को भेजेंगे। सम्पूर्ण राज्य का संकलित प्रतिवेदन 9 अप्रैल को राज्य शासन को भेजा जायेगा।
क्रमांक/16/2014/374/वर्मा

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