लोक अदालत में विद्युत के अधिकाधिक राजीनामा योग्य प्रकरण का निराकरण करें
खण्डवा 2 अप्रेल 2018 - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 22 अप्रैल 2018 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में सोमवार को विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में विद्युत प्रकरणों के अधिक से अधिक न्यायालयों में राजीनामा योग्य लंबित एवं प्रीलिटिगेषन प्रकरणों को नेषनल लोक अदालत में रखे जाकर निराकृत किये जाने के प्रयास किये जाने हेतु निर्देषित किया। आगामी 22 अप्रैल 2018 को आयोजित होने वाली नेषनल लोक अदालत में पूर्व में आयोजित नेषनल लोक अदालत की भॉति ही विद्युत के लंबित एवं प्रीलिटिगेषन प्रकरणों में राजीनामा होने पर छूट प्रदान की जा रही है। आयोजित बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री बी.एल. प्रजापति, विषेष न्यायाधीष अंतर्गत विद्युत अधिनियम श्री तपेष कुमार दुबे, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चंद्रेष मंडलोई विषेष रूप से उपस्थित रहे तथा विद्युत विभाग की ओर से, कार्यपालन यंत्री श्री योगेष अठनेरे एवं सहायक यंत्री बी.आर. तिरोले, श्री सुनील मावसकर एवं अधिवक्ता श्री रजनीष सोनी उपस्थित रहे।
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