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Saturday, 8 March 2014

== ई-न्यूज पेपर क¨ भी करवाना ह¨गा राजनैतिक विज्ञापन का प्रमाणीकरण एम.सी.एम.सी. की संरचना अ©र कार्य के संबंध में आय¨ग का स्पष्टीकरण

ई-न्यूज पेपर क¨ भी करवाना ह¨गा राजनैतिक विज्ञापन का प्रमाणीकरण

एम.सी.एम.सी. की संरचना अ©र कार्य के संबंध में आय¨ग का स्पष्टीकरण

खंडवा (08 मार्च, 2014) - भारत निर्वाचन आय¨ग ने पेड-न्यूज अ©र स¨शल मीडिया के राजनैतिक विज्ञापन¨ं के प्रमाणीकरण के संबंध में स्थिति स्पष्ट की है। आय¨ग द्वारा हाल ही में जारी निर्देश के अनुसार राजनैतिक विज्ञापन¨ं के प्रमाणीकरण के लिये संसदीय क्षेत्र स्तर पर एस.एम.एस. (मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड माॅनीटरिंग कमेटी) गठित की जायेगी। इस समिति में संसदीय क्षेत्र का आर.अ¨. (रिटर्निंग आॅफीसर) तथा ए.आर.अ¨. (असिस्टेंट रिटर्निंग आॅफीसर) सदस्य ह¨ंगे। ए.आर.अ¨. एस.डी.एम. से कम स्तर का नहीं ह¨गा।
आय¨ग ने स्पष्ट किया है कि आर.अ¨. संसदीय क्षेत्र में जितने जिले आते हैं, उनसे समिति में सदस्य सहय¨जित कर सकेगा। इससे न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा अभिमत प्राप्त ह¨ सकेगा, बल्कि सभी जिल¨ं का प्रतिनिधित्व भी ह¨ सकेगा।
आय¨ग ने स¨शल मीडिया में राजनैतिक विज्ञापन¨ं के मामले में भी स्थिति स्पष्ट की है। अखबार¨ं के ई-न्यूज पेपर में दिये जाने वाले राजनैतिक विज्ञापन¨ं का भी अब प्रमाणीकरण आवश्यक ह¨गा। आय¨ग ने पेड-न्यूज के प्रकरण¨ं की छानबीन के लिये जिला-स्तर पर एम.सी.एम.सी. की संरचना क¨ स्पष्ट करते हुए बताया कि जिला-स्तर पर समिति में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (डीईअ¨), ए.आर.अ¨. (एसडीएम से कम नहीं), केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय का अधिकारी (यदि जिले में ह¨), स्वतंत्र नागरिक/पत्रकार ज¨ कि प्रेस क©ंसिल आॅफ इण्डिया/डीईअ¨ के नामांकित व्यक्ति द्वारा अनुशंसित ह¨ (पीसीआई द्वारा नामांकित यदि न ह¨ त¨), सदस्य तथा जिला जनसंपर्क अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी अथवा समकक्ष अधिकारी समिति का सदस्य सचिव ह¨गा।

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