ई-न्यूज पेपर क¨ भी करवाना ह¨गा राजनैतिक विज्ञापन का प्रमाणीकरण
एम.सी.एम.सी. की संरचना अ©र कार्य के संबंध में आय¨ग का स्पष्टीकरण
खंडवा
(08 मार्च, 2014) - भारत निर्वाचन आय¨ग ने पेड-न्यूज अ©र स¨शल मीडिया के
राजनैतिक विज्ञापन¨ं के प्रमाणीकरण के संबंध में स्थिति स्पष्ट की है। आय¨ग
द्वारा हाल ही में जारी निर्देश के अनुसार राजनैतिक विज्ञापन¨ं के
प्रमाणीकरण के लिये संसदीय क्षेत्र स्तर पर एस.एम.एस. (मीडिया सर्टिफिकेशन
एण्ड माॅनीटरिंग कमेटी) गठित की जायेगी। इस समिति में संसदीय क्षेत्र का
आर.अ¨. (रिटर्निंग आॅफीसर) तथा ए.आर.अ¨. (असिस्टेंट रिटर्निंग आॅफीसर)
सदस्य ह¨ंगे। ए.आर.अ¨. एस.डी.एम. से कम स्तर का नहीं ह¨गा।
आय¨ग ने स्पष्ट किया है कि आर.अ¨. संसदीय क्षेत्र में जितने जिले आते
हैं, उनसे समिति में सदस्य सहय¨जित कर सकेगा। इससे न सिर्फ ज्यादा से
ज्यादा अभिमत प्राप्त ह¨ सकेगा, बल्कि सभी जिल¨ं का प्रतिनिधित्व भी ह¨
सकेगा।
आय¨ग ने स¨शल मीडिया में राजनैतिक विज्ञापन¨ं के मामले में भी स्थिति
स्पष्ट की है। अखबार¨ं के ई-न्यूज पेपर में दिये जाने वाले राजनैतिक
विज्ञापन¨ं का भी अब प्रमाणीकरण आवश्यक ह¨गा। आय¨ग ने पेड-न्यूज के
प्रकरण¨ं की छानबीन के लिये जिला-स्तर पर एम.सी.एम.सी. की संरचना क¨ स्पष्ट
करते हुए बताया कि जिला-स्तर पर समिति में जिला निर्वाचन पदाधिकारी
(डीईअ¨), ए.आर.अ¨. (एसडीएम से कम नहीं), केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय
का अधिकारी (यदि जिले में ह¨), स्वतंत्र नागरिक/पत्रकार ज¨ कि प्रेस क©ंसिल
आॅफ इण्डिया/डीईअ¨ के नामांकित व्यक्ति द्वारा अनुशंसित ह¨ (पीसीआई द्वारा
नामांकित यदि न ह¨ त¨), सदस्य तथा जिला जनसंपर्क अधिकारी/जिला सूचना
अधिकारी अथवा समकक्ष अधिकारी समिति का सदस्य सचिव ह¨गा।
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