खंडवा (01मार्च 2014) - जिले के नागरिक अब प्राकृतिक आपदा से होने वाली हानि के मुआवजें के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अपना आवेदन कर सकते है। जिसके लिए उन्हें निर्धारित प्रपत्र में तहसील कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा। जिसके बाद उन्हें निर्धारित समय सीमा 30 कार्य दिवस में पात्र होने पर सेवा का लाभ दिया जाएगा। जिसके की आदेश राजस्व विभाग मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी कर दिए गए है। ऐसे आवेदनों में आवेदक अपील भी कर सकेंगे।
वैसे तो उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राजस्व अधिकारी का यह दायित्व है कि प्रभावित व्यक्ति या उसके परिजनों से आवेदन प्राप्त होने का इंतजार न करें और स्वयं स्व-प्रेरणा से आपदा प्रभावित व्यक्ति को राहत प्रदान करने की कार्यवाही करें परंतु इसके अतिरिक्त यदि प्रभावित व्यक्ति का सर्वे ना हुआ हो तो वह इसके अंतर्गत आवेदन कर सकता है। ण्
सेवा का उददेश्य- इस सेवा का उददेश्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल हानि, पशु हानि एवं अन्य हानि होने पर प्रभावितों को तत्काल अनुदान के रुप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना है, ताकि संबंधित को विपदा का मुकाबला करने में सहायता मिले।
पदाभिहित अधिकारी एवं समय - सीमा - इस सेवा के लिए 2 लाख रुपए तक के प्रकरण के लिए कलेक्टर अपने कार्यक्षेत्र में पदाभिहित अधिकारी रहेंगे। इसके अलावा 50 हजार रुपए तक के लिए पदाभिहित अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं 30 हजार रुपए तक के प्रकरण तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार अपनी -अपनी अधिकारिता में है।
30 कार्य दिवस के अंदर होगा निराकरण- यह सेवा शीघ्र परंतु आवेदन प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 30 कार्य दिवस के अंदर दी जाएगी। सेवा को प्राप्त करने के लिए प्रभावित व्यक्ति संबंधित आवेदन संलग्न प्रारुप में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त आवेदन पत्र के सभी नौ बिंदुओ की पूर्तिया अनिवार्यतः अंकित की जाए।
पात्रता की आवश्यक शर्तें: - सेवा प्राप्त करने के लिए निम्नानुसार पात्रता होना आश्यक है-
§ प्राकृतिक आपदाओं से फसल हानि।
§ पशु/पक्षी ( मुर्गा/मुर्गी ) हानि।
§ मकान क्षति।
§ कपड़ा, बर्तन एवं खाद्यान्न की क्षति।
§ कुम्हार के भट्टे में ईट तथा खपरेल नष्ट होने पर।
§ बुनकरों/ हस्त शिल्पियों के औजार, तैयार माल/ कच्चे माल की हानि।
§ अग्नि या बाढ़ से दुकान की क्षति।
§ बाढ़ या तूफान से मछुआरों के जाल, नाव या अन्य उपकरण की क्षति।
§ मछली फार्म तथा मछली बीज की क्षति।
§ कुंआ या नलकूप की क्षति।
§ बैलगाड़ी या अन्य कृषि उपकरण।
§ भू‘-स्खलन अथवा नदियों द्वारा रास्ता बदलने से लघु एवं सीमांत कृषकों की भूमि हानि। उक्त सेवा के लिए किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।
आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया- इस सेवा के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरणों की प्रक्रिया इस प्रकार होगीः-
§ आवेदक द्वारा अपना आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में सीघे अथवा लोक सेवा केंद्र में प्रस्तुत कर सकता है।
§ पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कंडिका -6 अनुसार एवं लोक सेवा केंद्र में कंडिका -7 अनुसार प्रस्तुत किए जाएंगे।
§ आवेदन पत्र प्राप्त होने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र अधिकतम 30 कार्यालीन दिवस के अंदर जांच हेतु अपने अधिनस्थ राजस्व अधिकारी / कर्मचारी को भेजेगा। संबंधित राजस्व अधिकारी /कर्मचारी स्थल निरीक्षण संयुक्त रुप से कृषि / उद्यानिकी विभाग के कर्मचारी के साथ निरीक्षण कर 07 कार्य दिवस में प्रतिवेदन तैयार कर राजस्व अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
§ आवश्यकतानुसार पदाभिहित अधिकारी स्वंय भी स्थल निरीक्षण कर स्थल की जांच कर सकेगा।
§ संबंधित पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में राजस्व अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पात्रता की स्थिति में आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाएगी। भुगतान संबंधी आदेश की सूचना प्रभावित व्यक्ति को लिखित में दी जाकर भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। यह कार्यवाही आवेदन प्राप्त होने के 30 कार्य दिवस के अंदर की जाएगी।
§ यदि प्रकरण तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत हुआ है एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर प्रस्तावित अनुदान सहायता राशि रुपए 30 हजाार से अधिक है तब वह प्रकरण अनुशंसा सहित अधिकतम 3 कार्य दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी को भेजेगा। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी यथा शीघ्र परंतु अधिकतम 07 कार्य दिवस के अंदर अपनी अधिकारिता में अनुदान सहायता राशि स्वीकृत करेगा एवं प्रकरण तहसील को लौटेगा। या यदि प्रस्तावित अनुदान सहायता राशि रुपए 50 हजार से अधिक है तक अनुविभागीय अधिकारी उक्त प्रकरण अनुशंसा सहित अधिकतम 3 कार्य दिवस के भीतर कलेक्टर को भेजेगा। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यथा शीध्र परन्त अधिकतम 07 कार्य दिवस के अंदर अपनी अधिकारिता में अनुदान सहायता राशि स्वीकृत करेगा एवं प्रकरण तहसील को लौटायेगा।
§ स्वीकृत आर्थिक सहायता का भुगतान प्रभावित संबंधित व्यक्ति को कोषालयीन चेक अथवा ई- पेमेंट के माध्यम से किया जाएगा।
§ राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर यदि आवेदक को आर्थिक सहायता के लिए पात्र नहीं पाया जाता है तो ऐसे आवेदन पत्र को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त करने के आदेश पदाभिहित अधिकारी द्वारा पारित किया जाएगा। यह कार्यवाही आर्थिक सहायता जारी करने के लिए निर्धारित अधिकतम समय-सीमा 30 कार्य दिवस के अंदर ही संपादित की जाएगी।
§ आर्थिक सहायता स्वीकृति/ अस्वीकृति संबंधी सूचना पर स्याही से हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी। यह सूचना ऑनलाईन जारी की जाएगी और उन पर डिजीटल हस्ताक्षर किया जाएगा। इस तरह जारी होने वाली समस्त सूचनाओं की एक डिजीटल रिपोजटरी वेबसाईट पर संधारित की जाएगी ताकि शंका होने पर स्वीकृत / अस्वीकृत संबंधी सूचना पत्र की पुष्टि की जा सके।
§ इस सेवा में आवेदक को सीधे सेवा प्रदाय की जाएगी । आर्थिक सहायता का भुगतान प्रभावित संबंधित व्यक्ति को कोषालयीन चेक अथवा ई- पेमेंट के माध्यम से किया जाएगा। आथर््िाक सहायता की राशि रुपए एक हजार तक प्रकरण में प्रभावित को सहायता राशि का वितरण नगद में किया जा सकता है।
§ आवेदन निराकरण उपरान्त मूल दस्तावेज पदाभिहित अधिकारी नियमानुसार तहसील रिकॉर्ड रुम में जमा करेंगे।
§ इस सेवा को प्राप्त करने के लिए कोई प्रशासनिक शुल्क देय नहीं है। लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने पर लोक सेवा केंद्र के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क् केवल रुपए 30/- जमा करना होगा।
क्रमांक/1/2014/360/वर्मा
वैसे तो उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राजस्व अधिकारी का यह दायित्व है कि प्रभावित व्यक्ति या उसके परिजनों से आवेदन प्राप्त होने का इंतजार न करें और स्वयं स्व-प्रेरणा से आपदा प्रभावित व्यक्ति को राहत प्रदान करने की कार्यवाही करें परंतु इसके अतिरिक्त यदि प्रभावित व्यक्ति का सर्वे ना हुआ हो तो वह इसके अंतर्गत आवेदन कर सकता है। ण्
सेवा का उददेश्य- इस सेवा का उददेश्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल हानि, पशु हानि एवं अन्य हानि होने पर प्रभावितों को तत्काल अनुदान के रुप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना है, ताकि संबंधित को विपदा का मुकाबला करने में सहायता मिले।
पदाभिहित अधिकारी एवं समय - सीमा - इस सेवा के लिए 2 लाख रुपए तक के प्रकरण के लिए कलेक्टर अपने कार्यक्षेत्र में पदाभिहित अधिकारी रहेंगे। इसके अलावा 50 हजार रुपए तक के लिए पदाभिहित अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं 30 हजार रुपए तक के प्रकरण तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार अपनी -अपनी अधिकारिता में है।
30 कार्य दिवस के अंदर होगा निराकरण- यह सेवा शीघ्र परंतु आवेदन प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 30 कार्य दिवस के अंदर दी जाएगी। सेवा को प्राप्त करने के लिए प्रभावित व्यक्ति संबंधित आवेदन संलग्न प्रारुप में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त आवेदन पत्र के सभी नौ बिंदुओ की पूर्तिया अनिवार्यतः अंकित की जाए।
पात्रता की आवश्यक शर्तें: - सेवा प्राप्त करने के लिए निम्नानुसार पात्रता होना आश्यक है-
§ प्राकृतिक आपदाओं से फसल हानि।
§ पशु/पक्षी ( मुर्गा/मुर्गी ) हानि।
§ मकान क्षति।
§ कपड़ा, बर्तन एवं खाद्यान्न की क्षति।
§ कुम्हार के भट्टे में ईट तथा खपरेल नष्ट होने पर।
§ बुनकरों/ हस्त शिल्पियों के औजार, तैयार माल/ कच्चे माल की हानि।
§ अग्नि या बाढ़ से दुकान की क्षति।
§ बाढ़ या तूफान से मछुआरों के जाल, नाव या अन्य उपकरण की क्षति।
§ मछली फार्म तथा मछली बीज की क्षति।
§ कुंआ या नलकूप की क्षति।
§ बैलगाड़ी या अन्य कृषि उपकरण।
§ भू‘-स्खलन अथवा नदियों द्वारा रास्ता बदलने से लघु एवं सीमांत कृषकों की भूमि हानि। उक्त सेवा के लिए किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।
आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया- इस सेवा के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरणों की प्रक्रिया इस प्रकार होगीः-
§ आवेदक द्वारा अपना आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में सीघे अथवा लोक सेवा केंद्र में प्रस्तुत कर सकता है।
§ पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कंडिका -6 अनुसार एवं लोक सेवा केंद्र में कंडिका -7 अनुसार प्रस्तुत किए जाएंगे।
§ आवेदन पत्र प्राप्त होने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र अधिकतम 30 कार्यालीन दिवस के अंदर जांच हेतु अपने अधिनस्थ राजस्व अधिकारी / कर्मचारी को भेजेगा। संबंधित राजस्व अधिकारी /कर्मचारी स्थल निरीक्षण संयुक्त रुप से कृषि / उद्यानिकी विभाग के कर्मचारी के साथ निरीक्षण कर 07 कार्य दिवस में प्रतिवेदन तैयार कर राजस्व अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
§ आवश्यकतानुसार पदाभिहित अधिकारी स्वंय भी स्थल निरीक्षण कर स्थल की जांच कर सकेगा।
§ संबंधित पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में राजस्व अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पात्रता की स्थिति में आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाएगी। भुगतान संबंधी आदेश की सूचना प्रभावित व्यक्ति को लिखित में दी जाकर भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। यह कार्यवाही आवेदन प्राप्त होने के 30 कार्य दिवस के अंदर की जाएगी।
§ यदि प्रकरण तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत हुआ है एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर प्रस्तावित अनुदान सहायता राशि रुपए 30 हजाार से अधिक है तब वह प्रकरण अनुशंसा सहित अधिकतम 3 कार्य दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी को भेजेगा। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी यथा शीघ्र परंतु अधिकतम 07 कार्य दिवस के अंदर अपनी अधिकारिता में अनुदान सहायता राशि स्वीकृत करेगा एवं प्रकरण तहसील को लौटेगा। या यदि प्रस्तावित अनुदान सहायता राशि रुपए 50 हजार से अधिक है तक अनुविभागीय अधिकारी उक्त प्रकरण अनुशंसा सहित अधिकतम 3 कार्य दिवस के भीतर कलेक्टर को भेजेगा। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यथा शीध्र परन्त अधिकतम 07 कार्य दिवस के अंदर अपनी अधिकारिता में अनुदान सहायता राशि स्वीकृत करेगा एवं प्रकरण तहसील को लौटायेगा।
§ स्वीकृत आर्थिक सहायता का भुगतान प्रभावित संबंधित व्यक्ति को कोषालयीन चेक अथवा ई- पेमेंट के माध्यम से किया जाएगा।
§ राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर यदि आवेदक को आर्थिक सहायता के लिए पात्र नहीं पाया जाता है तो ऐसे आवेदन पत्र को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त करने के आदेश पदाभिहित अधिकारी द्वारा पारित किया जाएगा। यह कार्यवाही आर्थिक सहायता जारी करने के लिए निर्धारित अधिकतम समय-सीमा 30 कार्य दिवस के अंदर ही संपादित की जाएगी।
§ आर्थिक सहायता स्वीकृति/ अस्वीकृति संबंधी सूचना पर स्याही से हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी। यह सूचना ऑनलाईन जारी की जाएगी और उन पर डिजीटल हस्ताक्षर किया जाएगा। इस तरह जारी होने वाली समस्त सूचनाओं की एक डिजीटल रिपोजटरी वेबसाईट पर संधारित की जाएगी ताकि शंका होने पर स्वीकृत / अस्वीकृत संबंधी सूचना पत्र की पुष्टि की जा सके।
§ इस सेवा में आवेदक को सीधे सेवा प्रदाय की जाएगी । आर्थिक सहायता का भुगतान प्रभावित संबंधित व्यक्ति को कोषालयीन चेक अथवा ई- पेमेंट के माध्यम से किया जाएगा। आथर््िाक सहायता की राशि रुपए एक हजार तक प्रकरण में प्रभावित को सहायता राशि का वितरण नगद में किया जा सकता है।
§ आवेदन निराकरण उपरान्त मूल दस्तावेज पदाभिहित अधिकारी नियमानुसार तहसील रिकॉर्ड रुम में जमा करेंगे।
§ इस सेवा को प्राप्त करने के लिए कोई प्रशासनिक शुल्क देय नहीं है। लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने पर लोक सेवा केंद्र के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क् केवल रुपए 30/- जमा करना होगा।
क्रमांक/1/2014/360/वर्मा
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