50 प्रतिशत से अधिक फसलों की क्षति वाले किसानों को मिलेगा रियायती खाद्यान्न
कलेक्टरों को दिये गये निर्देश
खंडवा (01मार्च 2014) - ऐसे किसान, जिनकी फसलों को हाल की प्राकृतिक आपदा से 50 प्रतिशत या उससे अधिक क्षति पहुँची है, को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्राथमिकता परिवार श्रेणी में मानकर रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जायेगा। ऐसे किसान परिवारों को इसका लाभ 31 दिसम्बर 2014 तक दिया जायेगा। इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने आदेश जारी किये हैं।
जिला कलेक्टरों को निर्देशों में कहा गया है कि राजस्व अधिकारी ऐसे प्रभावित परिवारों की सूची जल्द स्थानीय निकाय को प्रस्तुत करेंगे। स्थानीय निकाय सूची मिलने पर प्रभावित किसानों की जानकारी समग्र पोर्टल में डालेंगे। राज्य शासन ने कलेक्टरों से कहा है कि प्रभावित किसानों को इसका लाभ मार्च से मिलना प्रारंभ हों, यह सुनिश्चित किया जाये।
क्रमांक/7/2014/366/वर्मा
कलेक्टरों को दिये गये निर्देश
खंडवा (01मार्च 2014) - ऐसे किसान, जिनकी फसलों को हाल की प्राकृतिक आपदा से 50 प्रतिशत या उससे अधिक क्षति पहुँची है, को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्राथमिकता परिवार श्रेणी में मानकर रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जायेगा। ऐसे किसान परिवारों को इसका लाभ 31 दिसम्बर 2014 तक दिया जायेगा। इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने आदेश जारी किये हैं।
जिला कलेक्टरों को निर्देशों में कहा गया है कि राजस्व अधिकारी ऐसे प्रभावित परिवारों की सूची जल्द स्थानीय निकाय को प्रस्तुत करेंगे। स्थानीय निकाय सूची मिलने पर प्रभावित किसानों की जानकारी समग्र पोर्टल में डालेंगे। राज्य शासन ने कलेक्टरों से कहा है कि प्रभावित किसानों को इसका लाभ मार्च से मिलना प्रारंभ हों, यह सुनिश्चित किया जाये।
क्रमांक/7/2014/366/वर्मा
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