शस्त्र लायसेंसों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण हेतु जमा शुल्क की वापसी रिफण्ड ऑफ रेवेन्यू की भांति होगी
शुल्क वापसी के लिये आवेदक 29 मार्च तक आवेदन करें प्रस्तुत
खंडवा (10 मार्च, 2014) - मध्यप्रदेश शासन गृह पुलिस विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा नवीन शस्त्र लायसेंस, नवीनीकरण शुल्क के अतिरिक्त नवीनकरण शुल्क के अतिरिक्त नवीन शस्त्र लायसेंसों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण के लिये निर्धारित प्रक्रियण शुल्क के संबंध में विभागीय अधिसूचना शासन के आदेश से निरस्त की गई है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीरज दुबे ने बताया है कि शासन के नवीन आदेशानुसार जिन आवेदकों द्वारा शस्त्र लायसेंसों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रक्रियण शुल्क जमा कर दिया गया है, उन्हें राशि की वापसी रिफण्ड ऑफ रेवेन्यू की भाँति की जाना है।
ऐसे आवेदक जिनके द्वारा शस्त्र लायसेंसों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण हेतु 10 जून, 2011 से 22 फरवरी, 2013 की अवधि में निर्धारित प्रक्रियण शुल्क जमा किया गया है, वे कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय खंडवा की शस्त्र अनुज्ञप्ति शाखा में निर्धारित प्रपत्र में मय वांछित विवरणांें यथा नाम, पता, बैंक खाता क्रमांक, जमा राशि का विवरण एवं मोबाईल क्रमांक इत्यादि के दिनांक 29 मार्च, 2014 तक आवेदन पत्र प्रस्तुत करें ताकि उन्हें प्रक्रियण शुल्क राशि की वापसी हेतु कार्यवाही की जा सके। एक रूपता की दृष्टि से आवेदन पत्र का नमूना शस्त्र अनुज्ञप्ति शाखा से उपलब्ध कराया जायेगा।
क्रमांक: 62/2014/420/ वर्मा
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