लोकसभा निर्वाचन, 2014
प्रचार सामग्री की प्रिंट लाईन में मुद्रक और प्रकाशक का नाम पता स्पष्ट हो
खंडवा (10 मार्च, 2014) - लोकसभा निर्वाचन के दौरान प्रिंटिंग प्रेस द्वारा मुद्रित की जाने वाली प्रचार-सामग्री की प्रिंट लाईन में मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। यह निर्देश लोकसभा निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज दुबे ने दिये।
मुद्रकों और प्रकाशकों को चुनाव के दौरान मुद्रित की जाने वाली प्रचार-सामग्री के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क का पालन करने को कहा गया। मुद्रकों, प्रकाशकों को बताया गया कि मुद्रित की जाने वाली निर्वाचन पुस्तिका, पर्चे, रिकार्ड व पोस्टर की प्रिंट लाईन में मुद्रक और प्रकाशक की जानकारी एक्ट के मुताबिक होना चाहिए। मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियाँ और प्रकाशक के घोषणा-पत्र की एक प्रति (अनुबंध-ए) मुद्रण के तीन दिन के भीतर निर्वाचन कार्यालय को अनुबंध श्बीश् के साथ अनिवार्यतरू भिजवाई जाना चाहिए। राज्य की राजधानी होने वा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को तथा जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्धारित समयावधि में जानकारी भिजवाना होगी।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जायेगा तथा उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध कठोर से कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। मुद्रित सामग्री की चार प्रतियाँ तथा घोषणा पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रारूप में आवश्यक विवरण भी दिया जाए, जिस पर मुद्रक के हस्ताक्षर के साथ रबर मुद्रा भी होनी चाहिए।
क्रमांक: 60/2014/418/ वर्मा
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