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Friday 29 November 2013

प्रकरणों का कुंभ होती हैं लोक अदालत:- श्री जैन

प्रकरणों का कुंभ होती हैं लोक अदालत:- श्री जैन
जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज
विभिन्न प्रकरणों का होगा निराकरण
विभागों के प्रकरणों में छूट का मिलेगा लाभ




खंडवा (28 नवम्बर) -  प्रकरणों का कुंभ होती हैं लोक अदालत। यह बात शुक्रवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुये जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा अभिनंदन कुमार जैन ने कही। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के आव्हान पर माननीय मुख्य न्यायधिपति श्री अजय मानिकराव खानविलकर मध्यप्रदेशस उच्च न्यायालय जबलपुर के संरक्षण में एवं माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति श्री कृष्णकुमार लाहोटी, कार्यपालक अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में राष्ट्रव्यापी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में खंडवा के निर्देशन में 30 नवम्बर को जिला मुख्यालय एवं तहसील हरसूद पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश श्री जैन ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर जानकारी दी है कि इस वृहद लोक अदालत के लिये जिला खंडवा में गौरीशंकर दुबे विशेष न्यायाधीश को नेशनल लोक अदालत का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
        जिला न्यायाधीश श्री जैन ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत के लिये जिला न्यायाधीश एवं नोडल अधिकारी सहित जिले में अक्षय द्विवेदी, श्रीमती आशिता श्रीवास्वत, संजीव श्रीवास्वत राजेन्द्र कुमार दशोरा अपर लिा न्यायाधीशगण, धनराज दुबेला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगाचरण दुबे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशोर कुमार गेहलोत, दिनेश देवड़ा, अनिल चैहान, निलेश कुमार जिरोती, श्रीमती सीता कनौजे, श्रीमती नमिता बौरासी, संजोगसिंह बाघेला न्यायिक मजिस्ट्रेटगण सहित 14 खण्डपीठे जिला न्यायालय स्तर पर एवं तहसील मुख्यालय पर संजय कुमार गुप्ता, सूरजसिंह राठौर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की दो खण्डीपीठ का गठन किया गया है। जो स्वयं के न्यायालयों के सभी समझौता योग्य प्रकरणों में पूर्व बैठकें कर मामलों में सुलह हेतु प्रयासरत है। इतना ही नहीं लोक अदालत के लिये शैलेन्द्र शुक्ला अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, आर.के. स्वर्णकार, श्रम न्यायाधीश खंडवा की पृथक-पृथक खण्डीपीठों का भी गठन हुआ है। साथ ही राजस्व मामलों के निराकरण के लिये कलेक्टर नीरज दुबे को प्राधिकृत किया गया है। वे सभी शासकीय विभागों की खण्डीपीठों का गठन कर मामलों को निराकरण करायें तथा अमित तोमर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को अपने विभाग जिला पंचायत अंतर्गत आने वाले मामलांें के लिये तथा आर.एस.सोलंकी आयुक्त को नगर निगम के मामलों के लिये प्राधिकृत किया गया है। वहीं रजिस्ट्रार सहकारी समिति हर्ष शर्मा की पीठ भी गठित हो गई है।
        जिला न्यायाधीश ने यह भी जानकारी दी कि पक्षकारों की सुविधा के लिये विद्युत मामलों के निराकरण हेतु श्रीमती आशिता श्रीवास्वत प्रथम सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत की खण्डपीठ कार्यरत् रहेगी।
        बी.एस.एन.एल. एवं जिले की 16 बैंकों की शाखाओं की वसूली के मामलों के लिये प्रीलिटिगेशन मामलों के लिये दो खण्डीपीठे कार्य करेगी। जिनमें संजीव श्रीवास्वत 10 लाख रूपये से अधिक मामलों के वित्तीय संस्थाओं के मामलों को निराकृत करेंगे। शेष सभी प्रीलिटिगेशन मामले गंगाचरण दुबे द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा की खण्डपीठ में निराकृत होंगे।
        यह प्रथम अवसर होगा जब खण्डपीठों में पीठासीन अधिकारियों के अतिरिक्त अभिभाषकगणों को सदस्यों के रूप में नाम निर्देशित किया गया है। बल्कि सामाजिक कार्यकर्ताओं पैरालीगल वाॅलेंटीयर्स एवं विधि छात्र-छात्राओं को भी इस लोक अदालत में समझौते में सहयोग के लिये आमंत्रित किया जा रहा है।
        वृहद लोक अदालत में समझौता योग्य सभी मामलें होंगे। जिनमें आपराधिक, चैक बाउसिंग, भरण पोषण, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना, दावा प्रकरण, सिविल प्रकरण, विद्युत मामलें, उपभोक्ता विवाद, श्रम, सहकारिता, राजस्व, लोक उपयोगी सेवाएँ, टेलीफोन, कंपनियों के विवाद, शासन से संबंधित सभी योजनाओं से उद्भूत होने वाली सभी विवादों को इस लोक अदालत के लिये निराकरण किया जाना है।
        जिला न्यायालय खंडवा में लंबित सभी मामलों एवं न्यायालय पूर्व विवाद अर्थात् प्रीलिटिगेशन विवादों के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है और सूचना पत्र जारी किये गये है। साथ ही पक्षकारों को यह भी अनुरोध किया जा रहा है कि उन्हें यदि सूचना पत्र न भी प्राप्त हुये हो तो भी वे उपस्थित होकर अपने मामलों को वृहद लोक अदालत में निराकृत करा सकते हैं।
 जनसामान्य की जानकारी के लिये जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा अभिनंदन कुमार जैन ने यह भी सूचित किया कि विभिन्न विभागों ने इस लोक अदालत में समझौते के लिये छूट भी घोषित की है।
विद्युत विभाग के प्रकरणों में छूट:- विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं धारा 138 के अंतर्गत न्यायालय में लंबित प्रकरणों में निम्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व में 50 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जायेगी। यदि उपभोगकर्ता एवं उपभोक्ता समस्त घरेलू, समस्त कृषि, ग्रामीण क्षेत्र में 5 किलोवाट तक घरेलू तथा ग्राम क्षेत्र में 10 किलोवाट तक औद्योगिक तथा कृषि का सिविल दायित्व की शेष 50 प्रतिशत् राशि का एकमुश्त भुगतान करता है।
दूरभाष विभाग:- इस विभाग के प्रकरणांें में 10 प्रतिशत् से 50 प्रतिशत् तक विभागीय योजना अनुसार छूट प्रदान की जायेगी।
नगर पालिक निगम:- नगर निगम के सम्पत्ति कर में 50 हजार रूपये के अधिभार प सौ प्रतिशत्, एक लाख रूपये तक 50 प्रतिशत् एवं एक लाख से रूपये से अधिक पर 25 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जायेगी।
        बैंक वसूली के मामलों में रिजर्व बैंक की निर्धारित नीति अनुसार होगी।
चेक बाउंस प्रकरणों में छूट:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार चेक बाउसिंग के मामलों में नियमित न्यायालयों में समझौता करने पर समझौता शुल्क पक्षकारों को चेक की राशि पर 20 प्रतिशत् तक नियमानुसार अदा करना होता है, लेकिन यदि इस लोक अदालत में वे अपने मामलें निराकृत कराते है, तो इस समझौता राशि से उन्मुक्ति प्राप्त हो सकती है। साथ ही शासन के नवीनतम आदेशानुसार नेशनल लोक अदालत के दिन ही परिवादी को सम्पूर्ण न्याय शुल्क की वापसी कर दी जावेगी। जिससे उसे दोहरा लाभ होगा।
मोटर दुर्घटना प्रमुख:- मोटर दुर्घटना अधिनियम के मामलों की प्रीसिटिंग्स की 9 बैठकें आयोजित हुई हैं, जिनमें लोक अदालत में समझौता होने पर अवार्ड राशि का तत्काल भुगतान पक्षकारों को कराया जा रहा है।
        इस वृहद लोक अदालत में राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि 31 दिसम्बर, 2010 तक के छोटे प्रकृति के आपराधिक मामलों को वापस लिया जायेगा। जिसकी कार्यवाही प्रारंभ हो गई है और नेशनल लोक अदालत में आज 30 नवम्बर तक तुच्छ प्रकृति के आपराधिक मामलों की वापसी की की कार्यवाही भी की जायेगी।
        श्री जैन ने वृहद लोक अदालत के महत्व को वर्णित किया कि राजीनामें, आपसी सुलह एवं परामर्श के आधार पर होते हैं, जिनमें पक्षकारों के मध्य विवाद का अंतिम समाधान हो जाता है और न्याय शुल्क भी वापस कर दिया जाता है।
टीप:- फोटो क्रमांक 2911131 एवं 2911132 मेल की गई है।
क्रमांकः 125/2013/1286/वर्मा

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