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Thursday 28 November 2013

राज्य शासन के 30 विभागों की विभिन्न योजनाओं का मेगा लोक अदालत में होगा निराकरण

राज्य शासन के 30 विभागों की विभिन्न योजनाओं का मेगा लोक अदालत में होगा निराकरण 
खंडवा (28 नवम्बर) - नेशनल लोक अदालत में 30 नवम्बर शनिवार को मध्यप्रदेश शासन की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। इस मेगा लोक अदालत में राज्य शासन के 30 विभागों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त प्रकरण एवं आवेदन को निराकृत किया जायेगा। यह जानकारी देते हुये जिला रजिस्ट्रार एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकर गंगाचरण दुबे ने आमजन से तथा जिले के समस्त विभाग प्रमुखों से अपने-अपने विभागों से संबंधित प्रकरणों एवं आवेदनों को लोक अदालत में निराकरण हेतु प्रस्तुत करने की अपली की है।
लोक अदालत के विषय में अधिक जानकारी देते हुये श्री दुबे ने बताया कि 30 नवम्बर को आयोजित होने वाली लोक अदालत में 16 बैंकों के ऋण वसूली के मामलों, 5 हजार से अधिक बी.एस.एन.एल. के बिल भुगतान के प्रकरणों और विद्युत विभाग के बिजली चोरी के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। चैक बाउंस के प्रकरणों का लोक अदालत में अपील कर निराकरण करने वालों को कम्पाउण्डींग फीस माफ करने के साथ ही परिवादी का न्यायालय शुल्क भी वापस किया जायेगा। इसके साथ ही विभिन्न विभागीय योजनाओं का नेशनल लोक अदालत में निराकरण किया जाना है -
महिला एवं बाल विकास विभाग:-  इस विभाग की 9 योजनाओं से संबंधित प्रकरणों तथा आवेदनों का 30 नवम्बर को नेशनल लोक अदालत में निराकरण किया जायेगा। जिसमें किशोरी शक्ति योजना, स्व सहायता समूह योजना, समर्थ योजना, फोटो काॅपियर योजना, कौशल उन्नयन योजना, टंकण योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मंगल दिवस योजना तथा अति गरीब महिलाओं को प्रसव पूर्ण एवं गोद भराई सहायता राशि के लिये योजना शामिल है।
पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग:- इस विभाग द्वारा संचालित 5 योजनाओं से संबंधित समस्याएँ मेगा लोक अदालत में निराकृत हो सकती है। जिसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सामाजिक पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को विशेष साधन तथा उपकरण देने की योजना सम्मिलित है।
लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग:- इस विभाग की 6 योजनाओं से संबंधित प्रकरणों पर मेगा लोक अदालत में कार्यवाही कर निराकरण किया जायेगा। जिसमें परिवार कल्याण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, जिला एवं राज्य बीमारी सहायता निधि, जननी सुरक्षा योजना तथा स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम से संबंधित आवेदनों तथा प्रकरणों का निराकरण होगा।
अनुसूचित जाति और जनजाति विकास विभाग:- इस विभाग की सर्वाधिक 45 योजनाओं से संबंधित प्रकरणों एवं आवेदनों पर 30 नवम्बर को मेगा लोक अदालत में निराकरण के लिये कार्यवाही की जायेगी। जिसमें राज्य छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, आश्रम तथा छात्रावास सुविधा, छात्र-गृह योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय, बुक बैंक योजना, अनुसूचित जाति राहत योजना, अशासकीय शालाओं को अनुदान, अनुसूचित जाति की बालिकाओं को गणवेश एवं साईकिल प्रदाय योजना, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, सौभाग्वती योजना, आकस्मिता योजना, विभाग के छात्रावास और आश्रम शालाएँ, शिष्यावृत्ति की दरों में वृद्धि, राज्य छात्रवृत्ति प्रीमैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्रावासीय छात्राओं को अतिरिक्त पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तित, विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों को छात्रवृत्ति उत्कृष्ट खिलाडि़यों के लिये प्रोत्साहन योजना, प्रतिभाशाली आदिवासी छात्र-छात्राओं के लिये नेतृत्व विकास शिविर का आयोजन, जनश्री बीमा योजना, विद्यार्थी कल्याण योजना, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क साईकिल प्रदाय योजना, उत्कृष्ट छात्रावास योजना, आवासीय विद्यालय आवासीय विद्यालय अंतर्गत प्रतिष्ठित पब्लि स्कूल में एवं सैनिक स्कूल में प्रवेश योजना, विदेश में अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन राशि, विभागीय छात्रावास में रोजगारोन्मुखी कम्पयूटर प्रशिक्षण योजना, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, अनुसूचित जाति एवं जनजाति बस्तियों में विद्युतीकरण एवं कृषकों के कुओं तक विद्युत लाईन का विस्तार, अनुसूचित जाति एवं जनाजाति राहत योजना, विधि स्नातकों को आर्थिक सहायता, अस्पृश्यता निवारण के लिये अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आकस्मिता योजना, रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद योजनाएँ, राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम फरीदाबाद द्वारा संचालित योजना, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली द्वारा संचालित योजनाएँ, सहकारी अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाएँ स्वरोजगार योजनाएँ, प्रतिष्ठा पुनर्वास योजना तथा लघु एवं वित्त व्यवस्थाय अर्थात् माईक्रोक्रेडिट योजना शामिल है।
वन विभाग:- मध्यप्रदेश शासन के वन विभाग के अंतर्गत आने वाली 5 योजनाओं से संबंधित प्राप्त प्रकरणों एवं आवेदनांें का निराकरण किया जायेगा। जिसमें वन्य प्राणियों द्वारा जन हानि होन पर क्षतिपूर्ति, लोक वानिकी के माध्यम से ग्रामीणों और पंचायतों की आय, वन्य प्राणियों द्वारा निजी मवेशी तथा पशुओं को मारे जाने पर सहायता, सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना तथा एकलव्य शिक्षा विकास योजना सम्मिलित है।
राजस्व विभाग:- मध्यप्रदेश शासन के राजस्व विभाग के सड़क दुर्घटना तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र से संबंधित प्रकरणों एवं आवेदन पर निराकरण की कार्यवाही की जायेगी।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग :- इस विभाग के अंतर्गत आने वाली मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना से संबंधित प्रकरणों एवं आवेदनों का मेगा लोक अदालत मंे 30 नवम्बर को निराकरण किया जायेगा।
श्रम विभाग:- श्रम विभाग की 6 योजनाओं का निराकरण किया जायेगा। जिसमें असंगठित क्षेत्र के भवन एवं न्य निर्माण मजदूरों के लिये राहत योजना, निर्माण श्रमिक की मृत्यु की दशा मंें अत्येष्ठि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना, प्रसूति सहायता योजना, शिक्षा सहायता छात्रवृत्ति योजना, विवाह सहायता तथा इण्डस बाल श्रम योजना, जन्म-मृत्यु पंजीयन योजना, सोलेशियम स्कीम 1989 सामाजिक सुरक्षा योजना अज्ञात वाहन से टक्कर होने पर सहायता, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, प्रसूति सहायता योजना, छात्रवृत्ति व मेधावी छात्र पुरस्कार, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह सहायता, आम आदमी बीमा योजना तथा जनश्री बीमा योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शामिल है।
ग्रामीण विकास विभाग:- इस विभाग के अंतर्गत 4 योजनों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। जिसमें मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन, मुख्यमंत्री पेयजल योजना, इंदिरा आवास योजना तथा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शामिल है।
कृषि विभाग:- इस विभाग के अंतर्गत एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम, तिलहन, दलहन एवं मक्का की एकीकृत योजना, सघन कपास विकास कार्यक्रम, गन्ना विकास योजना, सूरजधारा अन्नपुर्णा योजना, खेत तालाब योजना, बायोगैस परियोजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, बलराम तालाब योजना, मजदूर सुरक्षा योजना, विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना तथा फीडर विभक्तिकरण योजना के प्रकरणों एवं आवेदन का निराकरण किया जायेगा।
सहकारिता विभाग:- कृषि सामग्री के लिये सस्ता कर्ज, कृषकों को उपज के तारण पर ऋण प्रदाय योजना, वाहन ऋण योजना, आभूषणों के तारण पर ऋण, किसान साख पत्र, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को पैक्स, लैम्पस के अंश खरीदने एवं सदस्य बनने के लिये अनुदान, जिला प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के अंश खरीदने एवं सदस्य बनने के लिये ब्याज रहित ऋण, प्राथमिक विपणन समितियों के अंश खरीदने एवं सदस्य बनने के लिये तथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को अनुदान, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को पैक्स, लैम्पस के माध्यम से उपभोग एवं सामाजिक उपभोग ऋण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के अल्पावधि ऋणों पर मूल से ज्यादा देय ब्याज हेतु अनुदान अर्थात् दामदुपट योजना अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों एवं आवेदनों का निराकरण होगा।
ग्रामोद्योग विभाग:- इस विभाग के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित योजनाएँ, रेशम संचालनालय द्वारा संचालित योजनाएँ, हथकरघा संचालनालय द्वारा संचालित योजनाएँ तथा हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम द्वारा संचालित योजनाएँ शामिल है, जिनका 30 नवम्बर को मेगा लोक अदालत में निवराकरण किया जायेगा।
उद्योग विभाग :- इस विभाग की तीन योजनाएँ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, दीदयाल रोजगार योजना, रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति एवं जनजाति स्वरोजगार योजना शामिल है। जिनसे संबंधित प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत में होगा।
मत्स्य पालन विभाग:- मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, मत्स्य पालन प्रसार, मछुआ सहकारिता, जनश्री बीमा योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा, बचत सह राहत योजना तथा मछुआ आवास योजनाओं का नेशनल लोक अदालत में निराकरण होगा।
स्कूल शिक्षा विभाग:- स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाली निःशुल्क साईकिल प्रदाय योजना, विकलांग बच्चों की समावेशित शिक्षा सेकेण्ड्री स्टेज, छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाएँ, सुदामा प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, स्वामी विवेकानंद पोस्ट मैट्रिक प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना, सुदामा शिष्यवृत्ति योजना, डाॅ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, अन्य छात्रवृत्तियाँ सैनिक स्कूल रीवा, संस्कृत छात्रवृत्ति योजना, प्रतिभाशाली बच्चों के लिये प्रोत्साहन योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना तथा सुपर 50 योजनाओं का निराकरण किया जायेगा।
उच्च शिक्षा विभाग:- इस विभाग की अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और स्टेशनरी का प्रदाय, एकीकृत छात्रवृत्ति, भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने की योजना, गाँव की बेटी योजना तथा प्रतिभा किरण योजना से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
तकनीकी शिक्षा विभाग:- इस विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवक-युवतियों के लिये रोजगारोन्मुखी कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना, ग्रामीण इंजीनियर योजना, सामान्य निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तथा शिष्यवृत्ति योजनाओं के प्रकरण निराकृत किये जायेंगे।
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग:- इस विभाग की दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, जिला एवं राज्य बीमारी सहायता निधि, जननी सुरक्षा योजना तथा दीनदयाल अस्पताल योजना के प्रकरण निराकृत किये जायेंगे।
उर्जा विभाग:- इस विभाग की राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम, गौ-संवर्धन से स्वावलंबन परियोजना तथा निःशुल्क विद्युत प्रदाय की जाने वाली योजनाओं का निराकरण होगा।
पशुपालन विभाग:- इस विभाग की विशेष पशु प्रजनन कार्यक्रम संकर जर्सी मादा वत्स पालन योजना, अनुदान के आधार पर सूकर प्रदाय, अनुदान के आधार पर सूकर त्रयी का प्रदाय, गौ सेवक योजना, ग्रामीण स्तर पर समुन्नत पशु प्रजनन, मुक्त परिसर प्रणाली में कुक्कुट इकाई का वितरण, नंदीशाला योजना, शिक्षित ग्रामीण युवक स्वरोजगार योजनाय, पशु बीमा योजना, सहकारी डेयरी कार्यक्रम एकीकृत डेयरी विकास परियोजना, तकनीकी आदान सेवायें, एकीकृत आदिवासी डेयरी विकास परियोजना, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन तथा गौशाला विकास के लिये कामधेनु योजना से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग:- इस विभाग की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, राज्य स्तरीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, चिकित्सा, कृषि एवं अभियांत्रिकीय महाविद्यालयों में प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग, मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की स्वरोजगार योजना, प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना, छात्रगृह योजना, संघ एवं मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन योजना, विद्यार्थी कल्याण योजना, उच्च शिक्षा के लिये विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति, पिछड़े वर्ग के बालक-बालिकाओं के लिये छात्रावास योजना, स्वामी रामजी महाजन स्मृति पुरस्कार योजना, दिल्ली छात्रगृह योजना तथा मुख्यमंत्री पिछड़ा स्वरोजगार योजना से संबंधित प्रकरणों तथा आवेदनांें का निराकरण किया जायेगा।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग:- शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम, शहरी गरीबों के बीच रोजगार बढ़ाने के लिये कौशल प्रशिक्षण, शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम, शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम ऋण व अनुदान तथा आवर्ति निधि योजना, शहरी सामुदायिक विकास नेटवर्क सामुदायिक अधोसंरचना, सामुदायिक विकास और अधिकारिता, हथठेला एवं साईकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना, शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना, एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम, जवारलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन तथा उपमिशन गरीबों के लिये बुनियादी सेवायें की योजनाओं से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
सामाजिक न्याय विभाग:-  इस विभाग की निःशक्त छात्रवृत्ति योजना, निःशक्त व्यक्तियों को विशेष साधन तथा उपकरण वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाय, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, दीनदयाल अंत्योदय मिशन अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तथा जनश्री बीमा योजना के प्रकरणांें को निराकृत किया जा सकेगा।
जनसंपर्क विभाग:- इस विभाग द्वारा संचालित पत्रकार कल्याण कोष योजना अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों एवं आवेदनों पर 30 नवम्बर को मेगा लोक अदालत में निराकरण किया जायेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग:- इस विभाग की दो योजनाएँ लोक कल्याण शिविर तथा जनकल्याण सुनवाई कार्यक्रम के प्रकरणों का निराकरण होगा।
लोक सेवा प्रबंधन विभाग:-  इस विभाग द्वारा समाधान एक दिन में जन सुविधा केन्द्र की जिले में स्थापना एवं लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी से संबंधित प्राप्त प्रकरणों एवं आवेदनों को निराकृत किया जायेगा।
भौमिक तथा खनिकर्म खनिज साधन विभाग:- इस विभाग की मध्यप्रदेश राज्य खनिज नीति के प्राप्त प्रकरणों का निराकरण होगा।
चिकित्सा शिक्षा विभाग:- इस विभाग की एक योजना सामान्य निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तथा शिष्यवृत्ति योजना का निराकरण होगा।
राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग:- इस आयोग द्वारा संचालित सामान्य निर्धन वर्ग की छात्रवृत्ति योजना, स्वमी विवेकानंद प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, स्वमी विवेकानंद पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, सुदामा शिष्यावृत्ति योजना, डाॅ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरण योजना, वीरांगना लक्ष्मीबाई साईकिल वितरण योजना, सांदीपनि संस्कृत भाषा प्रचार योजना, आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना तथा माँ सरस्वती उच्च शिक्ष ऋण गारंटी योजना से संबंधित प्राप्त प्रकरणों का आगामी 30 नवम्बर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में निराकरण होगा।
क्रमांकः 123/2013/1284/वर्मा

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