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Thursday 28 November 2013

निर्वाचन पर्यवेक्षक सेवा भर्ती नियम की अधिसूचना जारी

निर्वाचन पर्यवेक्षक सेवा भर्ती नियम की अधिसूचना जारी
खंडवा (28 नवम्बर) - प्रदेश में जिला निर्वाचन कार्यालय में पदस्थ निर्वाचन पर्यवेक्षक (इलेक्शन सुपरवाईजर) के सेवा भर्ती नियम में संश¨धन करते हुए इसकी अधिसूचना 7 नवम्बर 2013 के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित की गई है। निर्वाचन पर्यवेक्षक की सेवाएँ विधि एवं विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग के अधीन ह¨ंगी।
संश¨धित नियम¨ं में भर्ती के नियम भी तय किए गए हैं। इस संवर्ग में उन कर्मचारिय¨ं की पदस्थापना ह¨गी, जिन्ह¨ंने सहायक ग्रेड-2 अथवा लेखापाल ज¨ राजस्व विभाग से संबंधित ह¨ अ©र जिसने कलेक्टर, एस.डी.एम., तहसील कार्यालय में पाँच वर्ष की सेवा पूरी की ह¨। राजस्व विभाग में उक्त य¨ग्यता के कर्मचारी उपलब्ध न ह¨ने पर जिला स्तर के कार्यालय में अन्य विभाग¨ं के कर्मचारी की सेवा प्रतिनियुक्ति पर लेकर की जाएगी। निर्वाचन पर्यवेक्षक का एक पद प्रत्येक जिले में जिला निर्वाचन कार्यालय में ह¨गा। पूर्व में निर्वाचन पर्यवेक्षक के भर्ती नियम नहीं थे। इस कारण जिला निर्वाचन कार्यालय में नियम¨ं के अनुरूप पर्यवेक्षक की नियुक्ति नहीं ह¨ पाती थी।
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा सचिव विधि एवं विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग श्री व्ही.एल. कान्ताराव ने इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर क¨ आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं।    
क्रमांकः 122/2013/1283/वर्मा

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