AAPKI JIMMEDARI

AAPKI JIMMEDARI

Wednesday, 14 August 2019

प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों के विक्रय व निर्माण पर लगा प्रतिबंध

प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों के विक्रय व निर्माण पर लगा प्रतिबंध
कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने धारा 144 के तहत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश 

खण्डवा 14 अगस्त, 2019 - नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने जिले में प्लास्टर ऑफ पेरिस या अन्य प्रकार के केमिकल्स से मूर्ति निर्माण किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश धारा 144 के तहत जारी किए गए है। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि आगामी दिनों में त्यौहारों के अवसर पर मूर्ति निर्माण प्राकृतिक रंगों व प्राकृतिक पदार्थो से ही किया जायें। जिले में अब केवल मिट्टी से बनी प्रतिमाओं का ही निर्माण व विक्रय किया जा सकेगा। जिले के नगरीय निकायों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके क्षेत्र में रासायनिक पदार्थो से कोई मूर्ति का निर्माण न किया जाये। यदि कोई निर्माण करता है तो उसके विरूद्ध स्थानीय निकाय द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम के प्रावधानों के तहत भी कार्यवाही की जाये। इसके साथ ही जानी आदेश में उल्लेख किया गया है कि मूर्ति विसर्जन से पूर्व मूर्ति पर चढ़ाई गई प्लास्टिक से निर्मित पूजन सामग्री को निकालकर अलग कर लिया जाना चाहिए। इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों पर दण्ड प्रक्रिया की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी। 

No comments:

Post a Comment