4 पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रू. की मदद स्वीकृत
खण्डवा 16 जनवरी, 2019 - राजस्व पुस्तक परिपत्र के संशोधित प्रावधानों के तहत सर्पदंश से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इन प्रावधानों के तहत एसडीएम पंधाना श्री आर.एस. बलौदिया खरगोन जिले के ग्राम झिरन्या निवासी दुर्गेश पिता अर्जुन की मृत्यु पंधाना तहसील के ग्राम बड़ियासखना में सर्पदंश से होने से उसके परिवार को कुल 4 लाख रू. की सहायता राशि स्वीकृत की है।
इसके अलावा संजय पिता सीताराम निवासी ग्राम बांदरला तहसील पंधाना जिला खण्डवा की मृत्यु ग्राम बाघमला स्थित सुक्ता डेम के पानी में डूबने से उसकी पत्नि अर्चना को कुल 4 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की है। इसी तरह अमित पिता किशनचंद भाटिया निवासी पदम नगर खण्डवा की मृत्यु ग्राम सुल्तानपुर स्थित कुए के पानी में डूबने से हो गई, जिस पर मृतक की माता तुलसीबाई को 4 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की है। एसडीएम पंधाना श्री बालौदिया ने बताया कि एक अन्य मामले में गणपत पिता देवराम निवासी ग्राम बड़ियाग्यासुर तहसील पंधाना की मृत्यु ग्राम बड़ियाग्यासुर स्थित कुंए के पानी में डूबने से हो गई, जिस पर उन्होंने मृतक गणपत के वारिसों को कुल 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।
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