अधूरा कार्य करने वाली निर्माण एजेंसियों से 12.83 लाख रू. की वसूली की गई
सीईओ जिला पंचायत श्री नागेन्द्र ने पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत की कार्यवाही
खण्डवा 21 जनवरी, 2019 - कलेक्टर श्री विशेष गढ़पाले द्वारा निर्माण कार्यो की समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुछ ग्राम पंचायतों द्वारा शासन से राशि प्राप्त करने के बावजूद निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए गए, जिस पर उन्होंने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री डी.के. नागेन्द्र को पंचायत राज अधिनियम के तहत आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नागेन्द्र ने बताया कि पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत संबंधित पंचायतों के पदाधिकारियों पर प्रकरण दर्ज कर उनकी सुनवाई की गई, जिसमें 46.80 लाख रूपये के सीसी रोड निर्माण , चबूतरा निर्माण , पुलिया निर्माण, आंगनवाड़ी व सामुदायिक भवन निर्माण जैसे अधूरे कार्य पूर्ण कराये गए तथा दोषी व्यक्तियों से 12.83 लाख रू. की वसूली कराई गई।
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