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Saturday, 12 September 2020

बैंक मेनेजरों को करना होगा कोविड-19 के संबंध में जारी निर्देशों का पालन

 बैंक मेनेजरों को करना होगा कोविड-19 के संबंध में जारी निर्देशों का पालन 
धारा 144 के तहत आदेश जारी

खण्डवा 12 सितम्बर, 2020 - कोविड-19 के संक्रमित मरीजों की जानकारी की समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि बैंक अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे है। कोविड के प्रभावी प्रबंधन के लिये जनसामान्य की सुरक्षा एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए खण्डवा जिले की सम्पूर्ण भौगोलिक सीमा में अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने बैंक प्रबंधको को आवश्यक निर्देश जारी किए है, जिसके अनुसार खण्डवा जिले की सीमा में सभी राष्ट्रीयकृत बैंक सहकारी तथा निजी बैंक के शाखा प्रबंधक का दायित्व होगा कि वह अपनी अपनी शाखा में थर्मल गन एवं पल्स ऑक्सीमीटर अनिवार्य रूप से रखेंगे। शाखा प्रबंधक प्रति दिन शाखा में आने वाले अधिकारी व कर्मचारी एवं ग्राहक की स्केनिंग तथा ऑक्सीजन लेवल की जांच करवायेंगे। इस प्रयोजन के लिए अधिकारी कर्मचारी के लिए एक पंजी तथा ग्राहकों एवं आगंतुकों के लिए पृथक पंजी संधारित की जायेगी तथा प्रत्येक व्यक्ति का नाम, मोबाइल नम्बर, पता , तापमान तथा ऑक्सीजन लेवल पंजी में अंकित किया जायेगा। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि बैंक के प्रवेश द्वार पर सभी काउन्टर्स पर सेनिटाइजर रखा जाना अनिवार्य होगा। शाखा प्रबंधक द्वारा इस आदेश का पालन न किये जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध विधि के प्रावधानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।  


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