23 कन्टेन्मेंट क्षेत्रों को डिनोटिफाई किया गया
खण्डवा 20 सितम्बर, 2020 - कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से संक्रमित मरीजों के निवास के आसपास के क्षेत्र को कन्टेन्मेंट क्षेत्र के रूप में घोषित कर कन्टेन्मेंट क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए जाते हैं। मरीज के संक्रमण मुक्त होने पर उस कन्टेन्मेंट क्षेत्र को डिनोटिफाई कर दिया जाता है। इसी क्रम में जिले के कुल 23 कन्टेन्मेंट क्षेत्रों को डिनोटिफाई करने के आदेश अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे द्वारा जारी कर दिए गए है। जो कन्टेन्मेंट क्षेत्र डिनोटिफाई करने के आदेश जारी किए गए है, उनमें रामनगर, ग्राम कोण्डावद, ग्राम सुल्याखेड़ी, ग्राम सिंगोट के 2 क्षेत्र, ग्राम खालवा, ग्राम अहमदपुर खैगांव, ग्राम खेड़ी, सर्वोदय कॉलोनी, जूनी इंदौर लाइन कावेरी स्टेट कॉलोनी, एमपीईबी कॉलोनी, एनव्हीडीए कॉलोनी के 2 क्षेत्र, अमन नगर, वत्सला विहार कॉलोनी के 2 क्षेत्र, अवस्थी चौके के पास, शास्त्री नगर, हरीगंज , कावेरी स्टेट कॉलोनी, आनंद नगर के 3 क्षेत्रों में बनाए गए कन्टेन्मेंट क्षेत्र शामिल है।
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