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Wednesday, 14 July 2021

फसल बीमा हेतु ऐच्छिक रूप से बीमा नही कराने वाले कृषक आप्ट आउट फार्म 23 जुलाई तक जमा करावें

 फसल बीमा हेतु ऐच्छिक रूप से बीमा नही कराने वाले कृषक आप्ट आउट फार्म 23 जुलाई तक जमा करावें

खण्डवा 14 जुलाई, 2021 - जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी खण्डवा श्री ए.के.हरसोला ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार फसल बीमा योजनान्तर्गत जो कृषक स्वेच्छा से खरीफ फसलों का बीमा नही कराना चाहते वे कृषक संबंधित सहकारी बैंक शाखा/समिति से योजना के तहत आप्ट आउट का फार्म प्राप्त कर फार्म भरकर 23 जुलाई 2021 के पूर्व समिति में जमा करा देवें। अन्यथा की स्थिति में कृषि विभाग द्वारा तत्संबंधी अधिसूचना जारी होने पर अधिसूचना में दर्शित अनुसार पटवारी हल्कों में दर्शित फसलों हेतु ऋण वितरण की दशा में फसल बीमा प्रीमियम संबंधित के खातों को नामे कर भेज दी जावेगी। साथ ही श्री हरसोला ने कृषकों से अपील की है कि वे अपने अपडेट आधार नम्बर को बैंक रिकार्ड में अद्यतन संधारित करा लेवें ताकि बीमा प्रीमियम प्रेषण के समय कोई विसंगती न आवे।

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