निर्वाचन के लिए प्रचार सामग्री पर मुद्रक व प्रकाषक का नाम अवश्य अंकित करें
मुद्रकों व प्रकाशकों की बैठक सम्पन्न
खण्डवा 18 सितम्बर, 2020 - आगामी मांधाता विधानसभा उप निर्वाचन के दौरान चुनाव प्रचार-प्रसार के लिये पैम्पलेट व पोस्टर लगाए प्रकाशित किये जायेंगे। इस हेतु प्रिटिंग प्रेस संचालकों को निर्वाचन संबंधी प्रावधानों तथा प्रेस एक्ट के प्रावधानों का पालन कराने के संबंध में जानकारी देने के उद्देश्य से उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एस.एल. सिंघाड़े की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन व्यय लेखा के नोडल अधिकारी श्री के.के. मौर्य भी मौजूद थे।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंघाड़े ने बताया कि जिले के सभी मुद्रकों व प्रकाषकों को निर्देश दिए कि वे निर्वाचन से संबंधित कोई भी पम्पलेट, हेंड बिल तथा पोस्टर मुद्रित करते समय उस पर मुद्रक और प्रकाषक का नाम एवं पता तथा मुद्रित प्रतियों की संख्या अवष्य मुद्रित करें। उन्होंने निर्देष दिए है कि निर्वाचन के दौरान कोई भी प्रकाषक पम्पलेट एवं पोस्टर मुद्रित करने हेतु आता है तो उसकी प्रमाणित प्रति के साथ दो गवाहों का हस्ताक्षर के प्रकाषक को पहचान के रूप में लेना अनिवार्य होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंघाड़े ने बताया कि प्रत्येक मुद्रक, पम्पलेटस् अथवा पोस्टरों के मुद्रण के पष्चात समय सीमा में दस्तावेज की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना होगी। जारी आदेष अनुसार प्रेस एक्ट की धाराओं का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति को छः माह तक का कारावास तथा 2 हजार रू. तक जुर्माने की राषि से दण्डित किया जा सकेगा।
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