कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी ने लगाई खंडवा के सम्पूर्ण क्षेत्र में धारा 144
आज से 15 मार्च तक के लिये आदेश लागू
खंडवा (17 जनवरी, 2014) - जिला दण्डाधिकारी नीरज दुबे ने लोक प्रशांति एवं सुरक्षा बनाये रखने के लिये तथा असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को तुरन्त नियंत्रित करने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं। श्री दुबे ने कहा है कि यह आदेश आज से 15 मार्च तक के लिये नगर पालिक निगम खंडवा के सम्पूर्ण क्षेत्र में लागू होगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीरज दुबे ने धारा 144 लागू करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् आदेश जारी किये है कि इस दौरान -
§ पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे।
§ कोई भी व्यक्ति न तो फटाकों, अतिशबाजी के उपयोग में आने वाली सामग्री का निर्माण करेगा तथा न ही फटाके एवं अतिशबाजी के उपयोग मंें आने वाली सामग्री का विक्रय करेगा। कोई भी व्यक्ति अतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं करेगा।
§ कोई भी व्यक्ति जुलूस या रैली या सभा का आयोजन नहीं करेगा। ना ही संचालन करेगा और न ही उनमें सम्मिलित होगा।
§ कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्र, धारदार हथियार, अन्य प्रकार के घातक हथियार, विस्फोटक आयुध अथवा अन्य प्रकार की ऐसी कोई सामग्री, जिससे खतरा उत्पन्न हो सकता है, का ना तो प्रदर्शन करेगा, ना ही प्रयोग करेगा और न ही उन्हें लेकर चलेगा।
§ कोई भी व्यक्ति शस्त्र, लाठी, डंडा, भाला, तलवार, चाकू या अन्य धारदार हथियान न तो साथ लेकर चलेगा न उसका उपयोग करेगा।
§ कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, वर्ग या व्यक्ति के खिलाफ नारे नहीं लगायेगा तथा ऐसी किसी आपत्तिजनक विषयवस्तु का प्रदर्शन नहीं करेगा, जिससे किसी वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुँचे।
§ कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बगैर सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बगैर जुलूस नहीं निकालेगा।
§ कोई भी व्यक्ति बैंड बाजे का प्रयोग नहीं करेगा।
§ कोई भी व्यक्ति जलती हुई मशाल का प्रदर्शन नहीं करेगा।
§ पेट्रोल पंप मालिकों के लिये यह अनिवार्य होगा कि वे किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को पेट्रोल का खुला विक्रय नहीं करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के वाहन में ही पेट्रोल डाला जायेगा।
§ साथ ही कोई भी व्यक्ति शहर में किसी भी प्रकार की अफवाहे नहीं फैलायेगा।
कलेक्टर श्री दुबे द्वारा दिये गये आदेश डियूटी पर पदस्थ मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, अन्य लोक सेवक तथा स्वयं कलेक्टर द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा अनुमति पत्र दिया हो तो इन पर लागू नहीं होगा।
कलेक्टर श्री दुबे ने आदेश देते हुए बताया है कि यदि कोई भी व्यक्ति उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्ड का भागीदार होगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीरज दुबे ने धारा 144 लागू करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् आदेश जारी किये है कि इस दौरान -
§ पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे।
§ कोई भी व्यक्ति न तो फटाकों, अतिशबाजी के उपयोग में आने वाली सामग्री का निर्माण करेगा तथा न ही फटाके एवं अतिशबाजी के उपयोग मंें आने वाली सामग्री का विक्रय करेगा। कोई भी व्यक्ति अतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं करेगा।
§ कोई भी व्यक्ति जुलूस या रैली या सभा का आयोजन नहीं करेगा। ना ही संचालन करेगा और न ही उनमें सम्मिलित होगा।
§ कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्र, धारदार हथियार, अन्य प्रकार के घातक हथियार, विस्फोटक आयुध अथवा अन्य प्रकार की ऐसी कोई सामग्री, जिससे खतरा उत्पन्न हो सकता है, का ना तो प्रदर्शन करेगा, ना ही प्रयोग करेगा और न ही उन्हें लेकर चलेगा।
§ कोई भी व्यक्ति शस्त्र, लाठी, डंडा, भाला, तलवार, चाकू या अन्य धारदार हथियान न तो साथ लेकर चलेगा न उसका उपयोग करेगा।
§ कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, वर्ग या व्यक्ति के खिलाफ नारे नहीं लगायेगा तथा ऐसी किसी आपत्तिजनक विषयवस्तु का प्रदर्शन नहीं करेगा, जिससे किसी वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुँचे।
§ कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बगैर सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बगैर जुलूस नहीं निकालेगा।
§ कोई भी व्यक्ति बैंड बाजे का प्रयोग नहीं करेगा।
§ कोई भी व्यक्ति जलती हुई मशाल का प्रदर्शन नहीं करेगा।
§ पेट्रोल पंप मालिकों के लिये यह अनिवार्य होगा कि वे किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को पेट्रोल का खुला विक्रय नहीं करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के वाहन में ही पेट्रोल डाला जायेगा।
§ साथ ही कोई भी व्यक्ति शहर में किसी भी प्रकार की अफवाहे नहीं फैलायेगा।
कलेक्टर श्री दुबे द्वारा दिये गये आदेश डियूटी पर पदस्थ मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, अन्य लोक सेवक तथा स्वयं कलेक्टर द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा अनुमति पत्र दिया हो तो इन पर लागू नहीं होगा।
कलेक्टर श्री दुबे ने आदेश देते हुए बताया है कि यदि कोई भी व्यक्ति उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्ड का भागीदार होगा।
क्रमांकः 87/2014/87/वर्मा
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