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Tuesday, 12 March 2019

राजनैतिक उद्देश्य से धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा

राजनैतिक उद्देश्य से धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा 

खण्डवा 12 मार्च, 2019 - लोकसभा निर्वाचन को ध्यान मेें रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विशेष गढ़पाले ने सभी थाना प्रभारियों, तहसीलदारों व एसडीएम को निर्देश दिए है कि वे सुनिश्चित करे कि किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनैतिक उद्देश्य से न किया जाये। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थानों का राजनैतिक उद्देश्य से उपयोग रोकने के लिए धार्मिक संस्था दुरूपयोग निवारण अधिनियम 1988 लागू है। दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध इस अधिनियम के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इस अधिनियम के तहत दोषी व्यक्ति को 5 वर्ष तक कारावास व 10 हजार रू. तक का जुर्माना किया जा सकता है।

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